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दिल्ली: चंद्रा बंधु और तिहाड़ अधिकारियों के 37 ठिकानों पर छापेमारी, अपराध शाखा ने बरामद किए मोबाइल व दस्तावेज
Mon, 25 Oct 2021 10:54 PM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Mon, 25 Oct 2021 10:54 PM IST
सार
दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान स्थित इनके 37 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मोबाइल व दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये छापेमारी तिहाड़ जेल में चंद्रा बंधुओं को सुविधा देने के मामले में की गई है।
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यूनिटेक
- फोटो : social media
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विस्तार
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों अजय चंद्रा और संजय चंद्रा बंधुओं व तिहाड़ के अधिकारियों के 37 जगहों पर सोमवार को छापेमारी की। दिल्ली, हरियाणा व राजस्थान स्थित इनके 37 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मोबाइल व दस्तावेज बरामद किए गए हैं। ये छापेमारी तिहाड़ जेल में चंद्रा बंधुओं को सुविधा देने के मामले में की गई है।
दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चंद्रा बंधुओं के खिलाफ मामला चल रहा था। इस मामले में अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल से मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल और आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बीते 12 अक्तूबर को मामला दर्ज किया था।
अपराध शाखा ने शुरुआती जांच के बाद तिहाड़ के 32 उन अधिकारियों की पहचान की थी जिन्होंने तिहाड़ में चंद्रा बंधुओं को सुविधा मुहैया कराई थी। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों अजय चंद्रा व संजय चंद्रा के अलावा यूनाइटेड लि. के मालिक रमेश चंद्रा के अलावा तिहाड़ जेल के सात पूर्व सुपरीटेडेंट, पूर्व डिप्टी सुपरीटेंडेंट, सहायक सुपरिटेंडेंट, हेड वार्डर व अनुबंध पर काम करने वाले दो कर्मचारी शामिल हैं।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को तिहाड़ अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने को कहा था। ईडी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि चंद्रा बंधु तिहाड़ से अपने कारोबार को चला रहे थे।
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दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में चंद्रा बंधुओं के खिलाफ मामला चल रहा था। इस मामले में अजय चंद्रा और संजय चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तिहाड़ जेल से मुंबई की तलोजा सेंट्रल जेल और आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया था। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने इस पूरे मामले को लेकर भ्रष्टाचार निरोधक एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत बीते 12 अक्तूबर को मामला दर्ज किया था।
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अपराध शाखा ने शुरुआती जांच के बाद तिहाड़ के 32 उन अधिकारियों की पहचान की थी जिन्होंने तिहाड़ में चंद्रा बंधुओं को सुविधा मुहैया कराई थी। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटरों अजय चंद्रा व संजय चंद्रा के अलावा यूनाइटेड लि. के मालिक रमेश चंद्रा के अलावा तिहाड़ जेल के सात पूर्व सुपरीटेडेंट, पूर्व डिप्टी सुपरीटेंडेंट, सहायक सुपरिटेंडेंट, हेड वार्डर व अनुबंध पर काम करने वाले दो कर्मचारी शामिल हैं।
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गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस आयुक्त को तिहाड़ अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका की जांच करने को कहा था। ईडी ने अपने रिपोर्ट में कहा था कि चंद्रा बंधु तिहाड़ से अपने कारोबार को चला रहे थे।