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26 जनवरी हिंसा: अदालत ने एक और आरोपी को दी जमानत, अब तक 18 को राहत
Fri, 09 Jul 2021 10:57 PM IST
सुशील कुमार कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Fri, 09 Jul 2021 10:57 PM IST
सार
आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता जसदीप एस ढिल्लौं ने बताया कि आज के जमानत आदेश के साथ लाल किला मामले में अब तक गिरफ्तार सभी 18 लोगों को नियमित जमानत मिल चुकी है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
दिल्ली की एक अदालत ने इस साल गणतंत्र दिवस पर किसानों की विरोध रैली के दौरान लाल किले पर हुई हिंसा और तोड़फोड़ में कथित रूप से शामिल एक व्यक्ति को शुक्रवार को जमानत दे दी। मामले में अब तक 18 आरोपियों को राहत मिल चुकी है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कामिनी लाउ ने आरोपी गुरजोत सिंह को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत राशि पर राहत दी। पांच महीने से अधिक समय से फरार सिंह पर एक लाख रुपये का इनाम था और उसे दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने 28 जून को पंजाब के अमृतसर से गिरफ्तार किया।
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आरोपियों की पैरवी कर रहे अधिवक्ता जसदीप एस ढिल्लौं ने बताया कि आज के जमानत आदेश के साथ लाल किला मामले में अब तक गिरफ्तार सभी 18 लोगों को नियमित जमानत मिल चुकी है। इस हफ्ते की शुरुआत में अदालत ने मामले में तीन आरोपियों बूटा सिंह, मनिंदर सिंह और खेमप्रीत सिंह की जमानत मंजूर कर ली थी।
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हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर आरोपी सिद्धू को 17 अप्रैल को जमानत दे दी गयी। मई में आरोपपत्र दाखिल होने तक 13 गिरफ्तार आरोपियों को जमानत मिल चुकी थी। गणतंत्र दिवस पर केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ ट्रैक्टर रैली के दौरान प्रदर्शनकारी किसानों की राष्ट्रीय राजधानी में कई स्थानों पर पुलिस से भिड़ंत हो गयी थी।
लाल किले में प्रदर्शनकारियों ने ध्वजस्तंभ पर धार्मिक झंडे लगा दिए थे और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। भारतीय दंड संहिता, शस्त्र कानून, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून, प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष कानून, महामारी कानून और आपदा प्रबंधन कानून की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जून में अदालत ने मामले में आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को 12 जुलाई को तलब किया था।