फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   court dismisses the bail application of Delhi Health Minister Satyendar Jain in money laundering case

Satyendar Jain: सत्येंद्र जैन को एक और झटका, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

Sat, 18 Jun 2022 12:19 PM IST
प्राची प्रियम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्राची प्रियम Updated Sat, 18 Jun 2022 12:19 PM IST
सार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य व गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

विज्ञापन
court dismisses the bail application of Delhi Health Minister Satyendar Jain in money laundering case
सत्येंद्र जैन - फोटो : ANI

विस्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य व गृह मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 9 जून को दाखिल की गई जैन की जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई थी। इस दौरान ईडी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सत्येंद्र जैन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहरन ने पक्ष रखा था। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

विज्ञापन

 

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।  

विज्ञापन
जैन पर कथित आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामला सामने आने पर गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा कर दिया। ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अदालत को यह बात बताई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed