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दिलबर नेगी हत्या मामले में 3 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

Mon, 27 Jul 2020 11:52 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 27 Jul 2020 11:52 PM IST
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Court dismisses bail pleas of three accused of  north east delhi violence
नई दिल्ली। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे में 20 वर्षीय युवक दिलबर नेगी की हत्या मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को जमानत देने से अदालत ने सोमवार को इंकार कर दिया। दंगे के बाद नेगी का शव जली हुई हालत में बरामद हुआ था। कोर्ट ने कहा अगर आरोपियों को जमानत दी जाती है तो वह गवाहों को धमका सकते हैं। इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।
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कड़कड़डूमा जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने कहा अशरफ अली उर्फ खलनायक, मोहम्मद फैसल, राशिद उर्फ मोनू को फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि दंगे भयावह थे जिनमें कई निर्दोष लोगों की जानें गईं और आम जनता की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचा।
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कोर्ट ने कहा कि मामले में जांच जारी है और घटनास्थल के आसपास अपराध में शामिल रहे कई लोगों की गिरफ्तारी होनी है। ऐसे में आरोपियों को जमानत देने से जांच प्रभावित हो सकती है। मामले के चश्मदीद गवाह स्थानीय निवासी हैं और सभी लोग अभी भी डरे हुए हैं।
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उल्लेखनीय है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 और 25 फरवरी को हुए दंगों के बाद 26 फरवरी को दिलबर नेगी का जला हुआ शव बृजपुरी रोड के नजदीक चमन पार्क इलाके में अनिल स्वीट शॉप में मिला था। दंगाइयों ने नेगी पर धारदार हथियार से हमला कर स्वीट शॉप में आग लगा दी थी। नेगी 6 महीने पहले ही उत्तराखंड से दिल्ली आया था।
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