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दिल्ली: अदालत ने जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर आरोपी को पशु देखभाल केंद्र में मुफ्त सेवा करने का दिया निर्देश

Sat, 04 Dec 2021 10:53 PM IST
सुशील कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Sat, 04 Dec 2021 10:53 PM IST
सार

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की डिवीजन बेंच ने आरोपी शाहरुख अली को पशु देखभाल केंद्र में मुफ्त में सेवा देने का निर्देश दिया।

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Court directs accused to provide free service in animal care center for violating bail condition
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली में एक आरोपी को जमानत की शर्त का उल्लंघन करना महंगा पड़ गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने पर चौंकाने वाला निर्देश दिया है। अदालत ने राजधानी के बाहर यात्रा करने के लिए संजय गांधी पशु देखभाल केंद्र में तीन सप्ताह के लिए निशुल्क सेवा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

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जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की डिवीजन बेंच ने आरोपी शाहरुख अली को पशु देखभाल केंद्र में मुफ्त में सेवा देने का निर्देश दिया।

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