दिल्ली: अदालत ने जमानत की शर्त का उल्लंघन करने पर आरोपी को पशु देखभाल केंद्र में मुफ्त सेवा करने का दिया निर्देश
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Sat, 04 Dec 2021 10:53 PM IST
सार
जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की डिवीजन बेंच ने आरोपी शाहरुख अली को पशु देखभाल केंद्र में मुफ्त में सेवा देने का निर्देश दिया।
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सांकेतिक तस्वीर
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