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अदालत ने नवनीत कालरा की रिमांड बढ़ाने से किया इनकार

Fri, 21 May 2021 12:40 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 21 May 2021 12:40 AM IST
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Court denies to extend Police remand of Navneet Kalra
नई दिल्ली। अदालत ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोप में गिरफ्तार खान चाचा के मालिक नवनीत कालरा की रिमांड अवधि बढ़ाने से इनकार करते हुए उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं कालरा ने जमानत आवेदन दायर किया है जिस पर शुक्रवार को सुनवाई की संभावना है।
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साकेत अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आकांक्षा गर्ग ने पुलिस के उस तर्क को खारिज कर दिया कि आरोपी से बैंक के लेनदेन व अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए पांच दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई जाए। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी द्वारा अभियुक्त की पहले से ली तीन दिन की पुलिस हिरासत के दौरान जो भी पर्याप्त जानकारी व सामान हासिल करना था, वह पहले ही हासिल किया जा चुका है। ऐसे में उनका मानना है कि अभियुक्त की पुलिस हिरासत बढ़ाकर कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होने वाला।
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अदालत ने कहा कि उनका मानना है कि रिमांड अवधि बढ़ाने का कोई आधार नहीं है। अत: वे पुलिस के आवेदन को खारिज कर आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश देती हैं।
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इससे पूर्व दिल्ली पुलिस के अधिवक्ता अतुल श्रीवास्तव ने आरोपी की पांच दिन की रिमांड अवधि बढ़ाने का आग्रह करते हुए कहा कि आरोपी के मोबाइल फोन के जरिये किए लेनदेन की जानकारी लेनी है। मोबाइल फोन को सील कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आरोपी के 23 बैंक खाते बताए जा रहे है और उनका पूरा रिकार्ड प्राप्त करना है। आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों, बैंक डिटेल व अन्य जानकारी हासिल करने के लिए आरोपी की पांच दिन की रिमांड अवधि बढ़ाई जाए।
वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास पाहवा ने रिमांड बढ़ाने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है। उसने लेनदेन व बैंक खातों की पूरी जानकारी दे दी है। इसके अलावा यह जानकारी उसके लैपटॉप में भी है। इसके अलावा पूरी लेनदेन का विवरण बैंक स्टेटमेंट के साथ लिंक है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है और मेरे से पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है।
सुनवाई के दौरान धर्मेंद्र नामक वकील ने कहा कि उन्होंने अपराध शाखा को शिकायत देकर कालरा के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग की है। वहीं बचाव पक्ष ने उनके मामले में हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया।
बचाव पक्ष: सलमान खान ने भी आयात किए
पुलिस: सलमान ने दान दिए-दान देना अपराध नहीं
सुनवाई के दौरान विनित मल्होत्रा ने ऑक्सीजन कंसंट्रेटरों के तय मानकों के अनुरूप न होने पर कहा बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने भी 500 कंसंट्रेटर आयात किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया में सलमान की पोस्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा हमने इस तथ्य को सत्यापित किया है वे समान मशीनें हैं। इसके अलावा स्पाइस जेट ने भी करीब 500 इसी मॉडल के कंसंट्रेटर खरीदे हैं।
अतुल श्रीवास्तव ने उनके तर्क को आधारहीन बताते हुए कहा कि सलमान खान का मामला अलग है। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को दान में दिया है न कि उसे बेचा है। सलमान खान ने निशुल्क वितरित किए हैं, उसने पैसा नहीं बनाया है। इतना ही नहीं सलमान ने कभी दावा नहीं किया कि यह प्रीमियम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और यह दो व्यक्तियों के लिए पर्याप्त है। वहीं दान करना अपराध नहीं है।

अधिवक्ता श्रीवास्तव ने कहा कालरा ने पुलिस अधिकारियों को भी बेवकूफ बनाया है। कालरा को पुलिस ने 16 मई को गुरुग्राम से उसके ससुर के फार्म हाउस से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उसे तीन दिन के रिमांड पर लिया था। आरोप है कि कालरा ने कंसंट्रेटरों को कालाबाजारी से बेचा है।
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