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Delhi News: सांसद योगेंद्र चांदोलिया के खिलाफ आरोप बरकरार

Sun, 19 Oct 2025 07:05 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 19 Oct 2025 07:05 PM IST
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Charges against MP Yogendra Chandolia remain intact
-चांदोलिया पर 2020 में ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला करने के मामले में तय किए गए थे आरोप
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। राउज एवेन्यू कोर्ट ने भाजपा सांसद योगेंद्र चांदोलिया की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती दी थी। चांदोलिया पर 2020 में एक ट्रैफिक पुलिस कर्मी पर हमला करने के मामले में आरोप तय किए गए थे। कोर्ट ने माना कि चांदोलिया ने ड्यूटी कर रहे एक सरकारी कर्मचारी को डराने और उसके काम में बाधा डालने के इरादे से आपराधिक बल का प्रयोग किया था। विशेष न्यायाधीश दिग्विनय सिंह ने उत्तर-पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद योगेंद्र चांदोलिया की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। चांदोलिया ने 3 मई को ड्यूटी पर तैनात सरकारी कर्मचारी पर हमला करने और आपराधिक बल प्रयोग करने से संबंधित आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की थी। यह मामला 7 अक्तूबर 2020 का है, जब करोल बाग ट्रैफिक सर्किल पर तैनात हेड कांस्टेबल राज ने आरोप लगाया था कि सांसद चंदोलिया ने अतिक्रमणकारी दोपहिया वाहन को हटाने के दौरान उनके काम में बाधा डाली। एफआईआर के अनुसार, जब सिपाही राज दोपहिया वाहन को हटाने की कार्रवाई कर रहे थे, तभी चांदोलिया ने उनसे बहस की। उन्हें क्रेन से नीचे खींचने की कोशिश की और जब सिपाही ने घटना की रिकॉर्डिंग शुरू की तो उनका फोन छीनने का प्रयास किया गया। चांदोलिया के साथी ने कथित तौर पर सिपाही का फोन छीन भी लिया।
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