फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Businessman who threatened court commissioner with gun gets one month's jail

Delhi News: बंदूक दिखाकर कोर्ट कमिश्नर को डराने वाले व्यवसायी को एक माह की जेल

Thu, 30 Oct 2025 10:19 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Oct 2025 10:19 PM IST
विज्ञापन
Businessman who threatened court commissioner with gun gets one month's jail
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने फरीदाबाद में कोर्ट कमिश्नर को बंदूक दिखाकर धमकाने के आरोप में व्यवसायी नितिन बंसल को आपराधिक न्याय अवमानना का दोषी ठहराया। एक महीने की साधारण कैद की सजा सुनाते हुए 2,000 रुपये जुर्माना भी लगाया, जिसकी अदायगी न होने पर 15 दिन अतिरिक्त जेल काटनी होगी। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम. सिंह और न्यायमूर्ति रजनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि दोषी का असहयोग और निरीक्षण के दौरान मेज पर बंदूक रखना स्पष्ट करता है कि उसका इरादा कोर्ट के काम में रुकावट डालना था। यह आचरण न्याय व्यवस्था में जानबूझकर हस्तक्षेप और दुष्ट मंशा दर्शाता है। मामला बंसल के पिता अशोक बंसल के 30,000 टन औद्योगिक कोयले से जुड़ा है। मई 2024 में हाईकोर्ट ने कोयला बेचने पर रोक लगाई थी। आदेश उल्लंघन के आरोपों पर अधिवक्ता नंदिनी बाली को स्थानीय कमिश्नर बनाकर फैक्टरी का निरीक्षण कराया गया। रिपोर्ट में कहा गया कि निरीक्षण के दौरान नितिन बंसल ने आक्रामक रवैया अपनाया और कमिश्नर व पुलिस को डराने के लिए पिस्टल मेज पर रख दी। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed