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200 करोड़ धोखाधड़ी में अभिनेत्री लीना मारिया 15 दिन के रिमांड पर
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नई दिल्ली। अदालत ने 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पार्टनर एवं फिल्म ‘मद्रास कैफे’ में काम कर चुकी अभिनेत्री लीना मारिया पॉल को 15 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। सुकेश पहले ही पुलिस रिमांड पर है।
पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष मारिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मारिया भी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में शामिल रही है। उससे इस मामले के अन्य आरोपियों की जानकारी लेने के अलावा सुकेश के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है।
इसके अलावा, मारिया को मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि ले जाकर संपत्ति की बरामदगी करनी है, जो अपराध के जरिये एकत्रित राशि से खरीदी गई है। इसलिए उसका रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने सभी दस्तावेज देखने के बाद उसे 15 दिन के रिमांड पर भेज दिया।
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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाल ही में कई अन्य मामलों के साथ ही रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो अलग-अलग प्राथमिकियों पर जांच के बाद 17 अगस्त को 23 उपाधीक्षकों का तबादला किया गया था।
जांच में पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर ने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह और मलविंदर की पत्नी जपना सिंह को झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ ली। महिलाओं ने दावा किया कि सुकेश ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्रालय का अधिकारी बताया और उनके पति की जमानत व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रकम मांगी थी।
अदिति सिंह ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि सुकेश ने उन्हें आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार उनके पति को कोविड से संबंधित समितियों में सलाहकार बनाने के बाद उनके साथ काम करने में दिलचस्पी लेगी। उसने ‘पार्टी फंड’ में योगदान करने के लिए कहा और पूर्व कानून मंत्री या गृह मंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया। वहीं जपना सिंह के अनुसार, उन्होंने 28 जुलाई, 29, 30 और 6 अगस्त को हांगकांग स्थित खाते में कुल 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उन्होंने लेनदेन के सबूत भी दिए हैं।
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पटियाला हाउस स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के समक्ष मारिया को पेश करते हुए जांच अधिकारी ने बताया कि आरोपी पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया गया है। उन्होंने कहा कि मारिया भी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में शामिल रही है। उससे इस मामले के अन्य आरोपियों की जानकारी लेने के अलावा सुकेश के सामने बिठाकर पूछताछ करनी है।
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इसके अलावा, मारिया को मुंबई, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल आदि ले जाकर संपत्ति की बरामदगी करनी है, जो अपराध के जरिये एकत्रित राशि से खरीदी गई है। इसलिए उसका रिमांड मंजूर किया जाए। अदालत ने सभी दस्तावेज देखने के बाद उसे 15 दिन के रिमांड पर भेज दिया।
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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने हाल ही में कई अन्य मामलों के साथ ही रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। दो अलग-अलग प्राथमिकियों पर जांच के बाद 17 अगस्त को 23 उपाधीक्षकों का तबादला किया गया था।
जांच में पता चला कि सुकेश चंद्रशेखर ने शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह और मलविंदर की पत्नी जपना सिंह को झांसा देकर मोटी रकम ऐंठ ली। महिलाओं ने दावा किया कि सुकेश ने खुद को केंद्रीय कानून मंत्रालय का अधिकारी बताया और उनके पति की जमानत व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रकम मांगी थी।
अदिति सिंह ने प्राथमिकी में आरोप लगाया कि सुकेश ने उन्हें आश्वासन दिया था कि केंद्र सरकार उनके पति को कोविड से संबंधित समितियों में सलाहकार बनाने के बाद उनके साथ काम करने में दिलचस्पी लेगी। उसने ‘पार्टी फंड’ में योगदान करने के लिए कहा और पूर्व कानून मंत्री या गृह मंत्री के साथ बैठक कराने का आश्वासन दिया। वहीं जपना सिंह के अनुसार, उन्होंने 28 जुलाई, 29, 30 और 6 अगस्त को हांगकांग स्थित खाते में कुल 3.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया। उन्होंने लेनदेन के सबूत भी दिए हैं।