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दिल्ली दंगा केस: उमर खालिद ने मांगी अंतरिम जमानत, बहन की शादी में शामिल होना चाहता है आरोपी

Tue, 09 Dec 2025 04:22 PM IST
राहुल तिवारी अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: राहुल तिवारी Updated Tue, 09 Dec 2025 04:22 PM IST
सार

उमर खालिद ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगा साजिश मामले में 14 से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत की मांग की है। वह 27 दिसंबर को अपनी बहन की शादी में शामिल होना चाहता है। कड़कड़डूमा अदालत 11 दिसंबर को उसकी अर्जी पर सुनवाई करेगी।
 

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accused in Delhi riot case Umar Khalid applied for interim bail from 14 to 29 December
उमर खालिद (फाइल फोटो) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में आरोपी उमर खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए कड़कड़डूमा कोर्ट में अंतरिम जमानत की याचिका दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी 11 दिसंबर को इस याचिका पर सुनवाई करेंगे। उमर खालिद ने 14 से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। उनकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होने वाली है।
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दरअसल, दो साल पहले उन्हें अपनी दूसरी बहन की शादी के लिए भी अंतरिम जमानत मिली थी। उमर खालिद पर नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों के मामले में गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत चार्जशीट दायर की गई है। उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। साथ ही, दिल्ली हाई कोर्ट और कड़कड़डूमा कोर्ट ने उनकी पिछली जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
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इस मामले में शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और अन्य भी आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने पहले सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का ट्रायल अगले दो साल में समाप्त होने की संभावना है। पुलिस ने आरोपियों की जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि मामले में जांच और ट्रायल का समय आवश्यक है।
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