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नरेला में बिना लाइसेंस और फायर एनओसी के चल रहे 44 व्यवसाय
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नई दिल्ली। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दो दिन के सर्वे में पता चला है कि नरेला क्षेत्र में 44 व्यवसाय बिना लाइसेंस और फायर एनओसी के चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से पहाड़गंज और रोहिणी जोन में भी भारी संख्या में बिना लाइसेंस के चलाए जा रहे उद्योगों की जानकारी मिली है।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 16 और 17 मई को नरेला जोन में 44 व्यवसायों का सर्वे किया गया। ये सारे व्यवसाय बिना लाइसेंस और फायर एनओसी के चलते पाए गए हैं। इसी प्रकार से शहरी पहाड़गंज जोन में 222 व्यवसायों का सर्वे किया गया, जिसमें से 44 बिना लाइसेंस और 18 बिना फायर एनओसी के चलते मिले हैं। रोहिणी जोन में 20 औद्योगिक इकाइयां गैर अनुरूप क्षेत्र में बिना फायर एनओसी के चलती पाई गई हैं।
उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि मुंडका की दुखद घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इन सभी व्यावसायिक व औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और डीएमसी एक्ट के तहत सीलिंग आदि की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी।
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मुंडका बिल्डिंग मामले में कारण बताओ नोटिस
मुंडका बिल्डिंग मामले में निगम आयुक्त संजय गोयल ने नरेला क्षेत्र के उप कर समाहर्ता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह बिल्डिंग एक जनवरी से 31 दिसंबर 2011 के बीच लाल डोरा क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाई गई थी। नरेला व नजफगढ़ जोन में उस वक्त के कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 16 और 17 मई को नरेला जोन में 44 व्यवसायों का सर्वे किया गया। ये सारे व्यवसाय बिना लाइसेंस और फायर एनओसी के चलते पाए गए हैं। इसी प्रकार से शहरी पहाड़गंज जोन में 222 व्यवसायों का सर्वे किया गया, जिसमें से 44 बिना लाइसेंस और 18 बिना फायर एनओसी के चलते मिले हैं। रोहिणी जोन में 20 औद्योगिक इकाइयां गैर अनुरूप क्षेत्र में बिना फायर एनओसी के चलती पाई गई हैं।
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उत्तरी दिल्ली नगर निगम के आयुक्त ने कहा कि मुंडका की दुखद घटना की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इन सभी व्यावसायिक व औद्योगिक इकाइयों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा और डीएमसी एक्ट के तहत सीलिंग आदि की कार्रवाई भी जल्द की जाएगी।
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मुंडका बिल्डिंग मामले में कारण बताओ नोटिस
मुंडका बिल्डिंग मामले में निगम आयुक्त संजय गोयल ने नरेला क्षेत्र के उप कर समाहर्ता के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह बिल्डिंग एक जनवरी से 31 दिसंबर 2011 के बीच लाल डोरा क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बनाई गई थी। नरेला व नजफगढ़ जोन में उस वक्त के कनिष्ठ अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।