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बुलंदशहर में धारा-144 हुई लागू, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Sat, 03 Apr 2021 06:35 PM IST
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बुलंदशहर। कोविड-19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए भारत सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। जिसके क्रम में जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार ने जनपद में धारा-144 लागू की है। 5 अप्रैल को ईस्टर मंडे/महर्षि कश्यप एवं महाराजा निषाद राज गुहृा जंयती, 13 अप्रैल को चेंटीचंद, 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव का जन्मदिवस, 17 अप्रैल को चन्द्रशेखर जंयती, 21 अप्रैल को रामनवमी, 25 अप्रैल को महावीर जयंती, 14 मई को ईद-उल-फितर के अलावा समय-समय पर आयोजित होने वाली परीक्षाओं, किसान आंदोलन, त्रिस्तरीय चुनाव को देखते हुए धारा-144 लागू की गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। जनपद में यह धारा 2 अप्रैल से लेकर 15 मई तक प्रभावी रहेगी। 
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