फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   मेघराज हत्याकांड: हत्यारोपी अमित दोषी करार, हुआ आजीवन कारावास

मेघराज हत्याकांड: हत्यारोपी अमित दोषी करार, हुआ आजीवन कारावास

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Fri, 05 Mar 2021 06:32 PM IST
विज्ञापन
अनूपशहर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर अरविंद कुमार द्वितीय की कोर्ट ने अपहरण व हत्या के आरोपी अमित कुमार को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदंड सुनाया है।
विज्ञापन
एडीजीसी जुगेंद्रसिंह सेजवार ने बताया कि थाना अहार के गांव अमरपुर निवासी अरूण कुमार ने थाना अहार में वर्ष 2016 में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। जिसमे उसने बताया था कि उसके पिता मेघराज सिंह 11 अगस्त 2016 को अपने भाई महेंद्रसिंह जो मेरठ के एक अस्पताल में उपचाराधीन थे, को देखकर अपनी मोटरसाइकिल से गांव वापस आ रहे थे। लेकिन रास्ते मे गांव पौटा बादशाहपुर के निकट गांव बढ़पुरा निवासी अमित ने एक अज्ञात व्यक्ति के साथ बाइक पर आकर उन्हें रोक लिया। साथ ही आरोपी उनका अपहरण कर ले गए और उनकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर जंगल से शव को बरामद किया। एडीजे कोर्ट अनूपशहर में मामले का विचारण किया गया। न्यायालय ने अब सभी गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के अवलोकन कर आरोपी अमित को दोषी करार दिया है। साथ ही शुक्रवार को एडीजे कोर्ट ने आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed