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बिना हेलमेट चलाई बाइक तो नहीं मिलेगा पेट्रोल

Thu, 07 Jul 2016 01:35 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Thu, 07 Jul 2016 01:35 AM IST
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without helmet no petrol at petrol pump.
petrol

बाइक सवार और उसके साथ बैठने वाली सवारी के पास अगर हेलमेट नहीं है तो उसे पेट्रोल पंप से पेट्रोल नहीं मिलेगा। इस संबंध में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के डीएम, पेट्रोल पंपों और पेट्रोल पंप संचालकों के संगठन को आदेश जारी कर दिया है।

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हाईकोर्ट ने गत दिवस इस संबंध में शासन को निर्देश दिए थे। निर्देशों के संबंध में पत्र मिलने के बाद सचिव परिवहन ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी किया है।
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हाईकोर्ट ने जारी किए निर्देश
परिवहन विभाग ने पिछले दिनों बाइक सवार और पीछे बैठने वाली सवारी के लिए हेलमेट की अनिवार्यता संबंधी शासनादेश जारी किया था। इस शासनादेश और मोटर, वाहन अधिनियम-1988 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने के संबंध में अभिजीत लोलियाल ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव, परिवहन सचिव और परिवहन आयुक्त को निर्देश जारी किए थे।
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11 जुलाई को दाखिल करना है जवाब
सचिव परिवहन सीएस नपल्च्याल ने बताया कि इस संबंध में 11 जुलाई को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। उन्होंने बताया कि मोटर, वाहन अधिनियम की धारा 128 और 129 के प्रावधान के तहत यह व्यवस्था की गई है। पेट्रोल पंप संचालकों के साथ यह आदेश प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को भी जारी किया गया है। जिलाधिकारी अपने जनपदों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर हेलमेट की अनिवार्यता की गई है।

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