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दो मंत्री, तीन विधायकों के खिलाफ वारंट

Sun, 02 Nov 2014 03:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 02 Nov 2014 03:54 PM IST
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warrant against two minister and mla's of uttarakhand.

कई बार नोटिस और समन भेजने के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं होने पर प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों और कांग्रेस के तीन विधायकों के खिलाफ वारंट जारी हुआ है। साथ ही कई राजनीतिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ भी वारंट जारी किए गए हैं। अधिकतर मामले आचार संहिता के उल्लंघन और राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाने के हैं। सभी वारंट जमानती हैं।

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मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजीव कुमार की अदालत ने शनिवार को शिक्षामंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी और पंचायती राजमंत्री प्रीतम सिंह, नरेंद्रनगर विधायक सुबोध उनियाल, गंगोत्री विधायक विजयपाल सजवाण, डोईवाला विधायक हीरा सिंह बिष्ट (तीनों कांग्रेसी विधायक हैं) को वारंट जारी किया है।
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अदालत ने एसएसपी को विशेष वाहक के जरिए वारंट तामील कराने के लिए भी कहा है। एसएसपी को भेजे पत्र में कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेशानुसार जनप्रतिनिधियों पर चल रहे वादों का जल्द निस्तारण किया जाना है। लेकिन आरोपियों के कोर्ट में पेश न होने से मामले लटके हुए हैं।
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करना ही होगा सरेंडर
कानून के जानकारों के मुताबिक बेलेबल वारंट पर आरोपियों को कोर्ट में समर्पण करना होगा। सरेंडर नहीं करने पर कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर सकता है। इसके बाद भी मंत्री और विधायक तय तारीखों पर पेश नहीं हुए तो अदालत उन्हें भगोड़ा घोषित कर कुर्की के आदेश कर सकती है। हालांकि, राहत के लिए आदेश के खिलाफ आरोपी सेशन कोर्ट या फिर हाईकोर्ट जा सकते हैं।

नैथानी के खिलाफ दूसरा वारंट
शिक्षामंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी के खिलाफ अदालत से दूसरा वारंट जारी किया गया है। कुछ दिन पूर्व एक अन्य मामले में कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इस मामले में अदालत मंत्री के खिलाफ कुर्की का आदेश भी जारी कर चुकी है। खेलमंत्री दिनेश अग्रवाल के खिलाफ भी दो अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने वारंट जारी किए हैं। दोनों मंत्री कोर्ट में पेश नहीं हुए हैं।

जानिए, किसके खिलाफ क्या है मामला

warrant against two minister and mla's of uttarakhand.

आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में कैबिनेट मंत्री प्रीतम सिंह, तत्कालीन मंडी समिति के चेयरमैन विपुल जैन, सरदार सिंह, श्याम दत्त वर्मा, पदम सिंह, गोपाल सिंह, कुंवर सिंह, संसार सिंह और नामचंद के खिलाफ 16 जनवरी 2007 को मामला दर्ज किया गया था। आरोप है कि प्रशासन की अनुमति के बगैर ही कालसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया गया।

पांच मार्च 2010 को ट्रेड यूनियन की मांगों पर घंटाघर के पास जाम लगाया गया था। राजमार्ग पर जाम लगाने के आरोप में अदालत ने तत्कालीन इंटक अध्यक्ष और मौजूदा डोईवाला विधायक हीरा सिंह बिष्ट, डीके सक्सेना, सुंदरलाल उनियाल, गोविंद सिंह बिष्ट, वीरेंद्र भंडारी, दिनेश नौटियाल, महावीर शर्मा के खिलाफ वारंट जारी किया है।

आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में अदालत ने विधायक सुबोध उनियाल, विधायक विजयपाल सिंह सजवाण, शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी, प्रमोद कुमार, हरीश विरमानी, प्रेम प्रकाश, रजनीश अग्रवाल, कुंवर पाल सिंह, मधु कपिल, वैभव त्यागी, अनुपम कपिल, संदीप, हरविंद्र, सहित 35 लोगों के खिलाफ वारंट जारी किया है।

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