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विकासनगर: साक्ष्य के अभाव में 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के प्रयास का आरोपी बरी
Wed, 28 Oct 2026 11:05 PM IST
Alka Tyagi
संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर(देहरादून)
संवाद न्यूज एजेंसी, विकासनगर(देहरादून)
Published by: Alka Tyagi
Updated Wed, 28 Oct 2026 11:05 PM IST
सार
सेलाकुई थाने में यह मुकदमा 26 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था। किशोरी के चाचा ने तहरीर में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया था, लेकिन अदालत में गवाही के दौरान उन्होंने घटना देखने से इनकार कर दिया।
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- फोटो : ANI प्रतीकात्मक तस्वीर)
विस्तार
एफटीएससी (पॉक्सो) कोर्ट ने 14 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न के प्रयास के आरोपी सिराज उर्फ साहिल निवासी पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया। अपर जिला जज अब्दुल कय्यूम की अदालत ने बयानों में भारी विरोधाभास और पुख्ता सबूत न मिलने पर बुधवार को यह फैसला सुनाया।
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सेलाकुई थाने में यह मुकदमा 26 अप्रैल 2023 को दर्ज हुआ था। किशोरी के चाचा ने तहरीर में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने का दावा किया था, लेकिन अदालत में गवाही के दौरान उन्होंने घटना देखने से इनकार कर दिया। वहीं, किशोरी ने भी घटना के दिन और समय को लेकर अलग-अलग बयान दिए। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह, सीसीटीवी फुटेज या मेडिकल साक्ष्य भी पुलिस पेश नहीं कर सकी।
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बचाव पक्ष का तर्क था कि दुकान खाली कराने के लिए आरोपी को झूठा फंसाया गया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। विवेचना में गंभीर लापरवाही पर कोर्ट ने विवेचक और डॉक्टर से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश भी दिए हैं।