फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Victim injured in road accident to receive

Dehradun News: सड़क हादसे में घायल को मिलेगा 2.52 लाख रुपये मुआवजा

Tue, 27 Oct 2026 07:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 27 Oct 2026 07:30 PM IST
विज्ञापन
Victim injured in road accident to receive
टैग...अदालत से
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने मंगलवार को हरबर्टपुर के ग्राम फतेहपुर ग्रांट निवासी हीरा लाल की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की। उन्होंने 2,52,038 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। घटना 11 दिसंबर 2020 की है। शाम करीब 5:30 बजे हीरा लाल साइकिल से घर से लखनवाला जा रहे थे। जमुनीपुर तपड़ के पास वन विकास निगम के निकट देहरादून की ओर से आ रही एक कार ने तेज और लापरवाही से टक्कर मार दी। उनके कंधे और पसलियों में गंभीर चोटें आईं और वह 11 से 22 दिसंबर तक हरबर्टपुर के लेहमन अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने 21 लाख मुआवजे का दावा किया था।

अधिकरण ने चालक के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना कि हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ। चालक बृज प्रसाद नौटियाल का लाइसेंस वैध था और कार का बीमा भी था। इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तय की गई। कंपनी को फैसले की तारीख से एक माह में रकम जमा करनी होगी। इस पर याचिका दायर होने की तिथि (12 मार्च 2021) से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed