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Dehradun News: सड़क हादसे में घायल को मिलेगा 2.52 लाख रुपये मुआवजा
Tue, 27 Oct 2026 07:30 PM IST
देहरादून ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
Updated Tue, 27 Oct 2026 07:30 PM IST
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टैग...अदालत से
संवाद न्यूज एजेंसी
विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने मंगलवार को हरबर्टपुर के ग्राम फतेहपुर ग्रांट निवासी हीरा लाल की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की। उन्होंने 2,52,038 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। घटना 11 दिसंबर 2020 की है। शाम करीब 5:30 बजे हीरा लाल साइकिल से घर से लखनवाला जा रहे थे। जमुनीपुर तपड़ के पास वन विकास निगम के निकट देहरादून की ओर से आ रही एक कार ने तेज और लापरवाही से टक्कर मार दी। उनके कंधे और पसलियों में गंभीर चोटें आईं और वह 11 से 22 दिसंबर तक हरबर्टपुर के लेहमन अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने 21 लाख मुआवजे का दावा किया था।
अधिकरण ने चालक के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना कि हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ। चालक बृज प्रसाद नौटियाल का लाइसेंस वैध था और कार का बीमा भी था। इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तय की गई। कंपनी को फैसले की तारीख से एक माह में रकम जमा करनी होगी। इस पर याचिका दायर होने की तिथि (12 मार्च 2021) से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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विकासनगर। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के अपर जिला न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने मंगलवार को हरबर्टपुर के ग्राम फतेहपुर ग्रांट निवासी हीरा लाल की याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की। उन्होंने 2,52,038 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। घटना 11 दिसंबर 2020 की है। शाम करीब 5:30 बजे हीरा लाल साइकिल से घर से लखनवाला जा रहे थे। जमुनीपुर तपड़ के पास वन विकास निगम के निकट देहरादून की ओर से आ रही एक कार ने तेज और लापरवाही से टक्कर मार दी। उनके कंधे और पसलियों में गंभीर चोटें आईं और वह 11 से 22 दिसंबर तक हरबर्टपुर के लेहमन अस्पताल में भर्ती रहे। उन्होंने 21 लाख मुआवजे का दावा किया था।
अधिकरण ने चालक के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र और अन्य साक्ष्यों के आधार पर माना कि हादसा कार चालक की लापरवाही से हुआ। चालक बृज प्रसाद नौटियाल का लाइसेंस वैध था और कार का बीमा भी था। इसलिए भुगतान की जिम्मेदारी रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी की तय की गई। कंपनी को फैसले की तारीख से एक माह में रकम जमा करनी होगी। इस पर याचिका दायर होने की तिथि (12 मार्च 2021) से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा।
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