उत्तराखंड: मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए लोन चाहिए तो परेशान न हों, यहां करें ऑनलाइन आवेदन
- वेबसाइट लांच, योजना में स्वरोजगार के लिए 15 से 25 प्रतिशत तक मिलेगी सब्सिडी
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उत्तराखंड में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत अब कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। प्रदेश सरकार ने योजना की वेबसाइट लांच कर दी है। इसके तहत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में अधिकतम 10 लाख के प्रोजेक्ट को 15 से 25 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी।
मुख्यमंत्री के आईटी सलाहकार रवींद्र दत्त ने बताया कि मंगलवार को मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट msy.uk.gov.in को आईटी पार्क स्थित स्टेट डाटा सेंटर में लांच किया गया।
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योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने के लिए लाभार्थी को वेबसाइट पर आईडी बनानी होगी। जिसमें नाम, पता, शैक्षिक योग्यता, मोबाइल नंबर, पेन नंबर का विवरण के साथ ही उत्पाद, सेवा सेक्टर, निवेश और वित्त पोषित बैंक की जानकारी देनी होगी।
हिंदी और अंग्रेजी में कर सकेंगे आवेदन
हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आवेदन करने की सुविधा है। उन्होंने बताया कि 28 मई को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने योजना का शुभारंभ किया था। इसके तहत निर्माण क्षेत्र में 25 लाख और सेवा क्षेत्र में 10 लाख तक लोन सब्सिडी पर मिलेगा।
इसमें ए श्रेणी क्षेत्रों में 25 प्रतिशत, बी श्रेणी में 20 और सी व डी श्रेणी के क्षेत्र में 15 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी। योजना के तहत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रतिशत और विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को पांच प्रतिशत स्वयं का अंशदान जमा करना होगा।