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17 साल बाद उत्तराखंड की पुलिस सेवा नियमावली तैयार, जानिए क्या है इसमें खास
ब्यूरो /अमर उजाला, देहरादून
Updated Tue, 25 Apr 2017 10:23 PM IST
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राज्य गठन के 17 साल बाद पुलिस सेवा नियमावली बनकर तैयार हो गई है। सेवा नियमावली में सीधी भर्ती और रेंकर के कोटे में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। अब सिर्फ 33 प्रतिशत पदों के लिए सीधी भर्ती होगी।
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इसके अलावा 33 प्रतिशत पदों को रेंकर परीक्षा और 34 प्रतिशत पदों को वरिष्ठता के आधार पर भरने का प्रस्ताव दिया गया है। अब तक 50 प्रतिशत पद सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत रेंकर परीक्षा से भरे जाते थे।
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राज्य गठन के बाद पुलिस सेवा नियमावली नहीं बन पाई थी। हालांकि भर्ती और प्रमोशन के नियम बने थे, लेकिन यह शासन की मंशा के अनुरूप बदलते रहे हैं। काफी समय से पुलिस सेवा नियमावली की वकालत हो रही थी। पुलिस मुख्यालय ने काफी माथापच्ची के बाद नियमावली तैयार की ली है और इसे स्वीकृति के लिए शासन को भेजा गया है।
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पुलिस सेवा नियमावली बनाकर स्वीकृति के लिए शासन को भेजी गई है। भर्ती और प्रमोशन को लेकर कई बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं। शासन को प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेना है।
-राम सिंह मीणा, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था