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उत्तराखंड कैबिनेट: एक जुलाई से तीन जिलों के लिए शुरू होगी चारधाम यात्रा, पढ़ें अन्य फैसले...

Fri, 25 Jun 2021 09:32 PM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Fri, 25 Jun 2021 09:32 PM IST
सार

पहले यह यात्रा श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ तीन जिलों चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के लिए ही शुरू की जाएगी।

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uttarakhand news : uttarakhand cabinet meeting held today in dehradun
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में सरकार ने तीन जिलों के लोगों के लिए एक जुलाई से चारधाम यात्रा शुरू करने पर मुहर लगा दी। वहीं, बैठक में तीन पर्वतीय जिलों के लिए बाढ़ मैदान परिक्षेत्र पर भी फैसला लिया गया।

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शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष एवं हल्द्वानी विधायक स्व.इंदिरा हृदयेश को श्रद्धांजलि दी गई।
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इसके बाद शुरू हुई बैठक में चारधाम सहित कुल 11 प्रस्ताव आए, जिनमें से चीनी मिलों से संबंधित प्रस्ताव पर मंत्री के अनुपस्थित होने की वजह से फैसला नहीं लिया गया। जबकि अन्य 10 प्रस्तावों पर फैसला ले लिया गया। बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी दी।
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चारों धामों में तैनात होगा वरिष्ठ अधिकारी
चारधाम यात्रा को व्यवस्थित करने के लिए देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय करने के लिए चारों धामों में वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। चारों धामों पर अलग-अलग अधिकारी होगा, जो कोविड से संबंधित एसओपी को लागू करने के लिए निगरानी का कार्य करेगा। सभी तीर्थ पुरोहितों का टीकाकरण किया जाएगा। एक जुलाई से चमोली में बदरीनाथ, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ और उत्तरकाशी के लोग गंगोत्री-यमुनोत्री के दर्शन कर सकेंगे। स्थानीय निवासियों को नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट दिखानी होगी। उन्होंने बताया कि चारधाम चात्रा के लिए विभाग अलग से एसओपी जारी करेगा, जिसमें यात्रियों की संख्या भी निर्धारित की जाएगी।

महफूज होंगे नदियों के किनारे, होगी अधिसूचना

उत्तराखंड की नदियों के तटों को महफूज बनाने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली में भिलंगना, भागीरथी और अलकनंदा नदियों के दोनों तटों को सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अंतिम अधिसूचना के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। अब इनकी अधिसूचना जारी होगी।

कारखानों में ओवरटाइम करने की छूट
कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान कारखानों में ओवरटाइम करने की छूट दे दी गई है। छूट के तहत 12-12 घंटों की दो पाली में चार घंटे ओवरटाइम किया जा सकता है। ओवरटाइम अधिकतम छह दिन और 24 घंटे किया जा सकेगा। इस बीच छह घंटे के बाद 30 मिनट का विश्राम जरूरी होगा। छंटनी की अनुमति नहीं होगी।

ये फैसले भी हुए

- उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित करने को मंजूरी।
- ऊधमसिंहनगर में राज्य अवस्थापना एवं सिडकुल द्वारा निर्मित गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग को जहां है, जैसा है के आधार पर लोनिवि को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया।
- मैसर्स लिंडे सेलाकुई को ऑक्सीजन उत्पादन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति को समस्याग्रस्त क्षेत्र में भूमिगत बिजली लाइन के निर्माण के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई।
- वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना अंतर्गत महिला बुनकर अंशदान को 10 प्रतिशत से पांच प्रतिशत करने का निर्णय लिया गया।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की अवधि 31 मार्च 2023 तक विस्तारीकरण की अनुमति दी गई।
- उत्तराखंड मूल्य वर्धित कर (वैट) कर अधिनियम के तहत वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण या पुन: कर निर्धारण के वादों के निपटारे की समय-सीमा 23 अप्रैल से 29 सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी।
- कोविड में एंबुलेंस की कमी की पूर्ति के लिए टाटा मोटर्स पंतनगर की मांग पर टाटा मैजिक को एंबुलेंस के रूप में संचालित करने के लिए ट्रेंड लेबर की जगह संविदा श्रमिकों के माध्यम से कोविड अवधि तक संचालित करने की अनुमति नौ माह तक कर दी गई। इन सभी संविदा श्रमिकों को नियमित कार्मिक की भांति सभी लाभ मिलेंगे।

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