फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand news: Get your old driving license updated before March 12, otherwise DL validity will be over

काम की खबर: 12 मार्च से पहले अपडेट करा लें अपने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाएंगे

Sat, 05 Mar 2022 11:38 AM IST
रेनू सकलानी न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यजू डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 05 Mar 2022 11:38 AM IST
सार

डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किए जाने के लिए कवायद तेज हो गई है। सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खोला गया है। अंतिम तिथि तक यदि लाइसेंस अपडेट नहीं कराए गए तो इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।

विज्ञापन
Uttarakhand news: Get your old driving license updated before March 12, otherwise DL validity will be over
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : iStock

विस्तार

जिन लोगों के पास वर्ष 2002 या इससे पुराने ड्राइविंग लाइसेंस हैं, वह उन्हें 12 मार्च तक ऑनलाइन अपडेट करा लें। अगर ऐसा न किया गया तो डीएल की अवधि समाप्त हो जाएगी। परिवहन मंत्रालय की ओर से इस तरह के आदेश आए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सारथी पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है।

विज्ञापन


इसी के तहत घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और संशोधन का भी काम हो रहा है। इसी कड़ी में मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डाटा ऑनलाइन किया जाए। 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुला रहेगा। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें...रूस-यूक्रेन युद्ध: जंंग के बीच अभी फंसे हुए हैं उत्तराखंड के 50 छात्र, देहरादून जिले के सबसे अधिक
विज्ञापन
विज्ञापन


डुप्लीकेट लाइसेंस भी नहीं बन सकेंगे
डीएल की पूरी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल के माध्यम से ही होनी है। इसके लिए डाटा का ऑनलाइन होना जरूरी है। विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी के लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं। नहीं तो उनके लाइसेंस का नवीनीकरण होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस बन सकेगा।

लाइसेंस में किसी अन्य तरह का संशोधन भी नहीं हो सकेगा। उन्हें नए सिरे से पूरी प्रक्रिया से गुजरकर लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। आपको बता दें कि वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे। इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है। 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का तेजी से नवीनीकरण आदि के आवेदन आ रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed