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Uttarakhand: राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु पर आश्रितों को भी मिलेगी पेंशन, आदेश जारी
Fri, 28 Apr 2023 09:52 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Fri, 28 Apr 2023 09:52 PM IST
सार
अभी तक कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें आश्रितों को पेंशन नहीं मिल पाई थी लेकिन अब सभी आश्रितों को पेंशन मिलेगी।
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पेंशन
- फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो
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विस्तार
उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों की मृत्यु के बाद अब आश्रितों को भी पेंशन मिलेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि अभी तक कई ऐसे प्रकरण सामने आए हैं, जिनमें आश्रितों को पेंशन नहीं मिल पाई थी लेकिन अब सभी आश्रितों को पेंशन मिलेगी।
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गृह विभाग के मुताबिक, 28 अप्रैल 2021 को जारी शासनादेश के तहत राज्य आंदोलन के दौरान सात दिन जेल में रहे या राज्य आंदोलन के दौरान घायल आंदोलनकारियों से भिन्न चिह्नित हुए सभी राज्य आंदोलनकारियों जिनकी मृत्यु एक जून 2016 के क्रम में पेंशन स्वीकृत होने से पहले हो चुकी हो, के आश्रित (पति-पत्नी) को भी 4500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी।
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