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उत्तराखंड: प्रदेश के 9,300 पीआरडी कर्मियों को मिलेंगी सारी सरकारी छु़ट्टियां, संशोधित एक्ट में है ये व्यवस्था
Wed, 11 Oct 2023 11:47 AM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 11 Oct 2023 11:47 AM IST
सार
जिस विभाग से जवानों की मांग की जाएगी, उनके दैनिक भत्ते का भुगतान भी संबंधित विभाग की ओर से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में पीआरडी के लगभग छह हजार कर्मचारी कार्यरत हैं।
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युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य
- फोटो : अमर उजाला (फाइल फोटो)
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विस्तार
उत्तराखंड के 9,300 पीआरडी कर्मचारियों को सभी सरकारी छुट्टियां मिलेंगी। राजभवन से उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है।
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जिस विभाग से जवानों की मांग की जाएगी, उनके दैनिक भत्ते का भुगतान भी संबंधित विभाग की ओर से किया जाएगा। प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में पीआरडी के लगभग छह हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवक, डाक सेवक, चौकीदार, कार्यालय सहायक, वाहन चालक आदि विभिन्न पदों पर कार्यरत इन कर्मचारियों के मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग करेगा।
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इससे पीआरडी में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा भी 45 वर्ष से घटकर अब 42 वर्ष हो जाएगी, जबकि सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 50 साल से बढ़ाकर 60 वर्ष होगी।
संशोधित एक्ट में यह की गई है व्यवस्था
स्वयं सेवकों को अन्य विभागों, संस्थानों में कर्तव्य पालन के लिए बुलाने पर उनके दैनिक भत्ते का भुगतान संबंधित विभाग व संस्थान करेगा। इसके लिए संबंधित विभाग व संस्थान की ओर से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए नियमानुसार बजट में प्रावधान किया जाएगा।
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राजभवन से इन विधेयकों को भी मिली मंजूरी
सचिव राज्यपाल रविनाथ रमन के मुताबिक, उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक के साथ ही जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था, जीएसटी, विनियोग विधेयक को भी मंजूरी मिली है, जबकि अन्य का परीक्षण किया जा रहा है।
पीआरडी एक्ट में संशोधन के बाद नए पंजीकरण पर विचार किया जाएगा। पीआरडी के माध्यम से अन्य विभागों में भी कर्मचारियों के लिए रोजगार का रास्ता खुलेगा।
- रेखा आर्य, युवा कल्याण मंत्री