Lockdown : उत्तराखंड सचिवालय और विधानसभा सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में चार मई से शुरू होगा कामकाज
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कोविड-19 महामारी से सुरक्षा के सभी निर्देशों का पालन करते हुए चार मई से प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालय खुल जाएंगे। इस दिन लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। सरकार ने लॉकडाउन के बीच सरकारी कामकाज शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत विधानसभा और राज्य सचिवालय से लेकर रेड, आरेंज और ग्रीन जोन जनपदों में भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो जाएगा।
रेड और आरेंज जोन में समूह ग और घ श्रेणी के 33 प्रतिशत कर्मचारी रोटेशन के आधार पर दफ्तर आएंगे। ग्रीन जोन में इन श्रेणियों के 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति होगी। समूह क और ख श्रेणी के सभी अधिकारी दफ्तर आएंगे। मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों, मंडलायुक्तों, पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारियों व विभाग तथा कार्यालय प्रमुखों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।
दफ्तर खुलने व बंद होने का समय सचिवालय और विधानसभा सुब 9.30 बजे से शाम चार बजे तक खुलेगा। बाकी कार्यालयों के खुलने व बंद होने का समय सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक होगा।
रेड व आरेंज जोन में कितनी उपस्थिति रेड व आरेंज जोन जिलों में सभी अधिकारियों का कार्यालय आना है। लेकिन समूह ग व घ के 33 प्रतिशत कर्मचारी ही दफ्तर आएंगे। उनका रोस्टर बनेगा।
एक हफ्ते बाद होगी 50 प्रतिशत उपस्थिति
रेड व आरेंज जोन में पहला हफ्ता बीतने के बाद शासन समीक्षा करेगा। हालात सामान्य होने पर 50 प्रतिशत समूह ग व घ के कर्मचारियों को कार्यालय आने के लिए कहा जाएगा।
ग्रीन जोन में 50 प्रतिशत आएंगे कर्मचारी : ग्रीन जोन में सभी अधिकारियों को आना होगा। लेकिन समूह ग व घ के कर्मचारियों की 50 प्रतिशत उपस्थिति ही रहेगी। इसके लिए विभाग व कार्यालय प्रमुख रोस्टर तैयार करेंगे।
स्कूल रहेंगे बंद शिक्षकों व स्टाफ को बुलाया जा सकता है : ग्रीन जोन में लॉकडाउन के तीसरे चरण में भी सभी शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी। लेकिन नितांत आवश्यकता पड़ने पर शिक्षकों व स्टाफ को बुलाने पर विचार हो सकता है।
इन महिला कार्मिकों को मिलेगी छूट : गर्भवती महिला कार्मिक व ऐसी महिला कार्मिक जिसकी 10 वर्ष से कम आयु की संतान हो, को कार्यालय आने में छूट रहेगी। उन्हें अपरिहार्य परिस्थितियों में ही दफ्तर बुलाया जाएगा। यह छूट 55 वर्ष से अधिक या को-मारबीटीज से ग्रसित कार्मिक को भी दी गई है। उन्हें भी सामान्यत: कार्यालय नहीं बुलाया जाएगा।
आरोग्य सेतु एप अनिवार्य होगा : दफ्तर आने वाले सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लीकेशन डाउनलोड करना अनिवार्य किया गया है।
खांसी जुकाम है तो नहीं आएंगे दफ्तर : अधिकारियों और कर्मचारियों को ताकीद किया गया है कि यदि उनमें खांसी, जुकाम या सांस लेने जैसे लक्षण हैं, तो वे दफ्तर नहीं आएंगे। इसकी सूचना वे अनिवार्य रूप से अपने उच्चाधिकारी को देंगे। उन्हें अवकाश स्वीकृत किया जाएगा।
ये भी रखना होगा ध्यान : कम से कम छह फिट की सामाजिक दूरी बनाएंगे। न समूह में घूमेंगे न एक स्थान पर इकट्ठा होंगे। बाहर से भोजन नहीं मंगाएंगे। मास्क या फेस कवर अनिवार्य होगा। गुटका, पान, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट का सेवन व थूकना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयों में थर्मल स्क्रीनिंग की पूरी व्यवस्था होगी। कार्यालयों में बाहरी लोगों का प्रवेश पर रोक होगी। सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखना होगा।