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Uttarakhand Lockdown: प्रदेश में आज से शाम चार बजे तक खुलेंगी ये दुकानें, बैंक और सरकारी दफ्तर खोलने की भी अनुमति

Mon, 04 May 2020 09:05 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Mon, 04 May 2020 09:05 AM IST
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Uttarakhand Lockdown latest news : shop will open now from morning to evening in Uttarakhand
उत्तराखंड में लॉकडाउन - फोटो : amar ujala

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण आज सोमवार से शुरू हो गया है। केंद्रीय गाइडलाइन के अनुसार सुबह सात बजे से दुकानें और 10 बजे से दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है।

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शाम चार बजे से अगली सुबह सात बजे तक लॉकडाउन रहेगा। रेड जोन जिले हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों में बाजार नहीं खुलेंगे, बल्कि सिर्फ गली-मोहल्लों की दुकानें ही खुलेंगी।
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प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन थ्री के लिए केंद्र की गाइडलाइन को राज्य में लागू कर दिया है। गाइडलाइन में त्रिवेंद्र सरकार ने आंशिक बदलाव किया है। केंद्र के सुबह सात से शाम सात बजे तक राहत देने के निर्देश को तब्दील कर शाम चार बजे के बाद सभी दुकानें, दफ्तर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद करने का आदेश दिया है। इसके बाद सख्ती के साथ लॉकडाउन लागू हो जाएगा।
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मैदानी जिलो में 50 फीसदी दुकानें ही खुलेंगी

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्य के मैदानी जिलों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य चीजों की केवल 50 फीसदी दुकानें ही खोली जाएंगी। कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी इसके लिए जिलाधिकारी रोस्टर बनाएंगे।

ग्रीन और आरेंज जोन के जिले 

ग्रीन जोन में उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत जिला है। आरेंज जोन में देहरादून और नैनीताल जनपद है।

रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में राहत

रेड जोन के एकमात्र जिले हरिद्वार के ग्रामीण अंचलों में सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति रहेगी। जबकि शहरी इलाकों में बड़े बाजार नहीं खुलेंगे और केवल गली-मोहल्लों की दुकानें ही खुलेंगी।

यह रहेगी पाबंदी

शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मल्टीप्लेक्स, स्पा, रेस्टोरेंट, सैलून खोलने की अनुमति नहीं होगी। जो दुकानें खुलेंगी उनमें 50 प्रतिशत स्टाफ आएगा। शारीरिक दूरी के नियम का अनुपालन करवाना दुकानदारों की जिम्मेदारी रहेगी।
 

ऑरेंज जोन में ग्रुप सी और डी के 33 प्रतिशत कर्मी आएंगे

ग्रीन जोन में सरकारी कार्यालयों में ग्रुप ए और बी के सभी अधिकारी आएंगे, जबकि ग्रुप सी और डी के 50 प्रतिशत कर्मचारी बुलाए जाएंगे। ऑरेंज जोन में ग्रुप सी और डी के 33 प्रतिशत कर्मी आएंगे। प्राइवेट आफिस भी खुलेंगे, लेकिन आधा स्टाफ ही बुलाया जा सकेगा।

चल सकते हैं वाहन

ग्रीन और आरेंज जोन में सभी तरह के वाहन चलेंगे। टैक्सी और मैक्सी कैब में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। परिवहन निगम की पचास प्रतिशत गाड़ियां चलेंगी, जिनमें पचास प्रतिशत सीटों पर भी यात्री बैठ सकेंगे। निजी चौैपहिया और दुपहिया वाहन भी चल सकेंगे।

सोमवार से लॉकडाउन के तीसरे चरण से संबंधित गाइडलाइन को लेकर सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। शाम चार बजे तक दुकानें खुलेंगी, जबकि शाम चार बजे से अगली सुबह सात बजे तक कंपलीट लॉकडाउन रहेगा।
- उत्पल कुमार सिंह, मुख्य सचिव
 

देहरादून में दुकानें जो रोज खुलेंगी

- डिपार्टमेंटल, ड्राई फ्रूट्स, किराना स्टोर
- पेट्रोल-डीजल पंप
- पशु आहार एवं भूसा स्टोर
- सभी प्रकार के निजी कार्यालय
- एलपीजी गैस एजेंसी
- लैब एवं रासायनिक उपकरण
- कन्फैक्सनर्स और बेकर्स (बिना रेस्टोरेंट के)
- किताबें एवं स्टेशनरी की दुकानें
- दुग्ध एवं उससे बने उत्पाद (डेयरी)
- मीट की दुकानें (केवल लाइसेंस धारक)
- कृषि एवं कृषि उपकरणों से संबंधित दुकानें (खाद, बीज एवं कीटनाशक रसायन सहित एवं बारदाने की दुकानें)
- फल, सब्जी मंडी एवं फल-सब्जी की दुकानें
- दवाइयों की थोक एवं फुटकर दुकानें (आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी दवाइयों एवं सर्जिकल उपकरणों की दुकानों समेत एवं पशुओं की दवाइयों की दुकानें)

दुकानें, जो सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी

- खाद्य पैकेजिंग सामग्री की दुकानें
- कपड़े एवं रेडीमेड की दुकानें
- दर्जी की दुकानें
- चश्में की दुकानें
- कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल तथा टीवी की दुकानें (संबंधित उपकरणों, मरम्मत सहित)
- टैक्सी सर्विस (दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन फोन से बुकिंग की जा सकती है)
- रेडीमेड गारमेंट, होजरी, मर्चेंट शॉप
- जूते बनाने एवं मरम्मत की दुकानें
- खिलौने व गिफ्ट की दुकान
- घड़ी की दुकान
- खेल के सामान की दुकान
- फर्नीचर की दुकान
- बैकेज, सूटकेस स्टोर
- क्रॉकरी स्टोर

दुकानें जो मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खुलेंगी

-हार्डवेयर, सैनेटरी एवं ग्लास वेयर और पेंट स्टोर
- मार्बल, टाइल्स स्टोर, बिल्डिंग मटीरियल्स
-बैल्डिंग एंव फैब्रिकेटिंग की दुकानें
- सीमेंट और आइरन स्टोर
- आभूषण की दुकानें
- जनरल स्टोर
- इलेक्ट्रिक एंव इलेक्ट्रिॉनिक स्टोर (मरम्मत की दुकानें सहित)
- बर्तनों की दुकानें
- औद्योगिक इकाईयों से संबंधित मशीनरी एवं श्पेयर पार्ट की दुकानें
- मिठाई की दुकानें (बिना रेस्टोरेंट के)
- ऑटो मोबाइल स्टोर, सर्विस स्टेशन, वर्कशॉप, स्पेयर पार्ट स्टोर, कार एसेसरीज स्टोर
- फूलों की दुकान
- फोटोग्राफी की दुकान
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