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उत्तराखंड: सेवा बहाली का आदेश वापस लेने पर हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से मांगा जवाब
Tue, 22 Sep 2020 11:18 PM IST
अलका त्यागी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
Published by: अलका त्यागी
Updated Tue, 22 Sep 2020 11:18 PM IST
सार
- छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी गीता राम नौटियाल का मामला
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- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
नैनीताल हाईकोर्ट ने छात्रवृत्ति घोटाले के मुख्य आरोपी गीता राम नौटियाल को बहाल करने के बाद फिर उस आदेश वापस लेने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य सचिव को 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि कुमार मलिमथ एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गीताराम नौटियाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि छात्रवृत्ति घोटाले में नाम आने के बाद विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था।
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हाईकोर्ट से 10 दिसंबर 2019 को उनका जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर होने के बाद उन्हें सेवा में बहाल कर दिया गया। बहाली के कुछ दिन बाद सरकार ने उन्हें फिर से निलंबित कर दिया। याचिकाकर्ता का कहना है कि पहले उनकी बहाली की गई, फिर किस वजह से उन्हें निलंबित किया गया।
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कहा कि उनको हाईकोर्ट ने दोषमुक्त किया है। याचिकाकर्ता ने इस आधार पर उनकी सेवा बहाली की मांग की है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुख्य सचिव को 24 सितंबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए।