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सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो वायरल करने वाले को राहत नहीं, याचिका निरस्त

Mon, 14 Oct 2019 08:28 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 14 Oct 2019 08:28 AM IST
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Uttarakhand High court rejected Cm Trivendra Singh rawat video Viral Accused Appeal
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का वीडियो वायरल कर उनकी छवि धूमिल करने के आरोपी आयुष कुकरेती की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और उसके खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की थी। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि आरोपी निचली कोर्ट से जमानत ले सकता है। 

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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हाल ही में एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें सीएम को राष्ट्रपति को देश की पहली महिला के तौर पर संबोधित करते हुए दिखाया गया था।
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इस मामले में अनिल कुमार पांडे ने आयुष कुकरेती पर मुकदमा दर्ज किया था। अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए आयुष कुकरेती ने हाईकोर्ट याचिका दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

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