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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने दिए इन छह जिलों से नैनीताल के लिए सीधी बसें चलाने के निर्देश
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Mon, 10 Sep 2018 11:25 PM IST
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हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम को रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, चंपावत तथा पिथौरागढ़ से चार सप्ताह के भीतर नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का आदेश दिया है।
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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने गोपेश्वर (जिला चमोली) के लोगों की ओर से हाईकोर्ट को लिखे गए पत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया है। पत्र में गोपेश्वर निवासियों ने कहा था कि उन्हें नैनीताल हाईकोर्ट आना होता है।
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पिछले दिनों बस सेवा को बंद कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन निगम से जवाब मांगा था। सोमवार को निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निगम का 250 नई बसें खरीदने का इरादा है तथा नैनीताल-गोपेश्वर के बीच मंगलवार 11 सितंबर से सीधी बस सेवा शुरू भी की जा रही है।
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कोर्ट ने निगम के इस निर्णय को सराहनीय बताया और कहा कि न्याय पाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। नैनीताल की दूरी राज्य के अन्य कई जिलों से बहुत अधिक है। जैसे उत्तरकाशी से नैनीताल 424 किमी दूर है। इन स्थानों से बस सेवा न होने से वादकारियों के लिए नैनीताल आना दुष्कर होता है।
इसी तरह कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य कई दूरस्थ क्षेत्रों की भी यही स्थिति है। कोर्ट ने छह जिलों से सीधी बस सेवा शुरू करने का आदेश जारी करते हुए एमडी परिवहन निगम को 10 दिन के भीतर प्रमुख सचिव वित्त तथा सचिव परिवहन से वार्ता कर बसें खरीदने के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेने को कहा।