फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   uttarakhand high court order to run Bus to nainital from six districts

उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने दिए इन छह जिलों से नैनीताल के लिए सीधी बसें चलाने के निर्देश

Mon, 10 Sep 2018 11:25 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Mon, 10 Sep 2018 11:25 PM IST
विज्ञापन
uttarakhand high court order to run Bus to nainital from six districts
court

हाईकोर्ट ने राज्य परिवहन निगम को रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, चंपावत तथा पिथौरागढ़ से चार सप्ताह के भीतर नैनीताल के लिए सीधी बस सेवा शुरू करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की खंडपीठ ने गोपेश्वर (जिला चमोली) के लोगों की ओर से हाईकोर्ट को लिखे गए पत्र के आधार पर यह आदेश जारी किया है। पत्र में गोपेश्वर निवासियों ने कहा था कि उन्हें नैनीताल हाईकोर्ट आना होता है।
विज्ञापन


पिछले दिनों बस सेवा को बंद कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए परिवहन निगम से जवाब मांगा था। सोमवार को निगम के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि निगम का 250 नई बसें खरीदने का इरादा है तथा नैनीताल-गोपेश्वर के बीच मंगलवार 11 सितंबर से सीधी बस सेवा शुरू भी की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन


कोर्ट ने निगम के इस निर्णय को सराहनीय बताया और कहा कि न्याय पाना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। नैनीताल की दूरी राज्य के अन्य कई जिलों से बहुत अधिक है। जैसे उत्तरकाशी से नैनीताल 424 किमी दूर है। इन स्थानों से बस सेवा न होने से वादकारियों के लिए नैनीताल आना दुष्कर होता है।


इसी तरह कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य कई दूरस्थ क्षेत्रों की भी यही स्थिति है। कोर्ट ने छह जिलों से सीधी बस सेवा शुरू करने का आदेश जारी करते हुए एमडी परिवहन निगम को 10 दिन के भीतर प्रमुख सचिव वित्त तथा सचिव परिवहन से वार्ता कर बसें खरीदने के प्रस्ताव पर अंतिम फैसला लेने को कहा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed