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दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग को गांव से बाहर निकालने पर HC ने बरती सख्ती, डीएम को दिए जांच के निर्देश

Thu, 30 Aug 2018 10:39 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, नैनीताल Updated Thu, 30 Aug 2018 10:39 PM IST
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Uttarakhand high court order for panchayat Decision about rape victim
Court

हरिद्वार के लक्सर में दुराचार के बाद गर्भवती हुई नाबालिग को पूरे परिवार सहित गांव से बाहर करने के पंचायत के फरमान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने अमर उजाला में प्रकाशित खबर का स्वत: संज्ञान लेकर हरिद्वार के डीएम और एसएसपी को मौके पर जाने और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

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कोर्ट ने पंचायत के फरमान को संविधान के विपरीत बताया और कहा कि सर्वोच्च न्यायालय 2014 में ही इस तरह के फरमानों पर रोक लगा चुका है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के सामने अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने अमर उजाला  में छपी खबर भी पेश की।
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Uttarakhand high court order for panchayat Decision about rape victim

अधिवक्ता ने कहा कि हरिद्वार जिले की लक्सर कोतवाली के एक गांव में अप्रैल 2018 में एक दबंग परिवार के युवक ने नाबालिग युवती के साथ दुराचार किया था। कुछ दिन पहले तबियत खराब होने पर पता चला कि नाबालिग गर्भवती है।

इस मामले को लेकर गांव में पंचायत बुलायी गयी। पंचायत में आरोपी युवक ने पीड़िता के साथ निकाह करने से इंकार कर दिया। उसके बाद पंचायत ने पीड़ित परिवार के खिलाफ फरमान जारी किया कि यदि वह इस मामले में शिकायत करेंगे तो उन्हें गांव में रहने नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि पंचायतों की ओर से जारी होने वाले फरमान संविधान के विपरीत हैं।
 

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