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हाईकोर्ट का आदेश, छात्रों को एमबीबीएस में सशर्त दाखिले दें

Tue, 01 Aug 2017 02:37 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Tue, 01 Aug 2017 02:37 PM IST
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uttarakhand high court order for medical admission
nainital high court - फोटो : google

देहरादून के दो निजी मेडिकल कॉलेजों में शुल्क व सीटों को लेकर अटके दाखिलों पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी कर दिए। इसके तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाले छात्रों को सशर्त दाखिला देने का आदेश दिया गया।

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यानी, अगर राज्य सरकार या हाईकोर्ट अपने फैसले में एमबीबीएस की फीस बढ़ाते हैं तो छात्रों को बढ़ी हुई फीस भी जमा करानी होगी। इसके आधार पर सोमवार को शासनादेश भी जारी हो गया। इसके बाद एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज ने दाखिले दिए, लेकिन हिमालयन मेडिकल कॉलेज ने हाईकोर्ट का अंतिम आदेश आने तक दाखिले से इनकार कर दिया है।
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एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने 24 जुलाई को सभी सरकारी और निजी मेडिकल एवं डेंटल कॉलेजों की नीट स्टेट काउंसिलिंग से सीटें आवंटित की थी। इन सीटों पर एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज और हिमालयन मेडिकल कॉलेज ने खुद के विश्वविद्यालय के एक्ट का हवाला देते हुए शुल्क पर फैसला नहीं आने तक एमबीबीएस व बीडीएस दाखिलों पर रोक लगा दी। मामले में छात्रों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो कॉलेज भी हाईकोर्ट चले गए। सोमवार को न्यायमूर्ति मनोज तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले में छात्रा आंचल कांडपाल ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा था कि उसने नीट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके आधार पर उसने हिमालयन मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। 
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लेकिन मेडिकल कॉलेज ने अभी तक उनको प्रवेश नहीं दिया है। कॉलेज का कहना था कि अभी तक सरकार ने सीटों और शुल्क के मानक तय नहीं किए हैं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता को तत्काल सशर्त प्रवेश देने का निर्देश दिया।  हाईकोर्ट के आदेशों के अनुक्रम में दो शासनादेश जारी हुए। इनमें कहा गया है कि हाईकोर्ट के आदेश के तहत सभी छात्रों को आवंटित सीटों पर सशर्त दाखिला दिया जाए। इसके बाद एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज ने 67 छात्रों को दाखिला दे दिया, लेकिन हिमालयन मेडिकल कॉलेज ने इनकार कर दिया। स्वामी राम हिमालयन यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉ. विजय धस्माना ने कहा कि हाईकोर्ट का अंतिम आदेश आने के बाद ही दाखिले दिए जाएंगे, जबकि 31 जुलाई दाखिले की अंतिम तिथि बीत गई है। 


SGRR में 50 प्रतिशत सीटें मैनेजमेंट कोटे में
उच्च न्यायालय ने श्री गुरुरामराय मेडिकल कॉलेज में सरकार के आदेश के अनुसार ही 50 प्रतिशत सीटें प्रबंधन कोटे और 50 प्रतिशत राज्य कोटे से भरने के आदेश दिए हैं। न्यायालय ने कहा है कि प्रवेश भी याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। इसके साथ ही सरकार को तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया। सोमवार को न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। गुरु रामराय मेडिकल कॉलेज देहरादून ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि कॉलेज में 150 सीटें हैं। इनमें से 75 प्रतिशत प्रबंधन कोटे और 25 प्रतिशत सीटें राज्य कोटे की हैं। सरकार ने 13 जुलाई 2017 को आदेश पारित कर प्रबंधन का कोटा घटाकर 50 प्रतिशत कर दिया है। इस फैसले को कॉलेज ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 50 प्रतिशत प्रबंधन कोटे और 50 प्रतिशत राज्य कोटे से भरने के आदेश दिए हैं। साथ हीप्रवेश याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा और सरकार को तीन सप्ताह में जवाब देना होगा।

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