फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand high court order about paramedical board

पैरामेडिकल बोर्ड में पंजीकरण से संबंधित शासनादेश निरस्त, हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश

Wed, 22 May 2019 09:25 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 22 May 2019 09:25 PM IST
विज्ञापन
Uttarakhand high court order about paramedical board

हाईकोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से बीएससी और लैब तकनीशियन डिप्लोमा लेने वालों से संबंधित  23 जनवरी 2016 के शासनादेश को निरस्त कर दिया है। न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।

विज्ञापन


देहरादून स्थित हिमालयन मेडिकल हास्पिटल में वरिष्ठ लैब तकनीशियन अरुण सिंह नेगी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के 23 जनवरी 2016 के शासनादेश को चुनौती दी थी।
विज्ञापन


इनका कहना था कि इस शासनादेश के जरिए गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों के बीएससी और लैब तकनीशियन के डिप्लोमाधारकों का उत्तराखंड पैरामेडिकल बोर्ड में पंजीकरण कराया जा रहा है। गैर मान्यता प्राप्त डिप्लोमाधारकों का पंजीकरण बोर्ड में नही हो सकता।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed