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उत्तराखंड: गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट के खिलाफ जमानती वारंट जारी

Fri, 18 Dec 2020 11:59 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 18 Dec 2020 11:59 PM IST
सार

  • हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर कार्रवाई

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Uttarakhand High court Issues Bailable warrant against Commandant of Garhwal Regiment Center
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने पूर्व में जारी आदेश का पालन नहीं करने पर गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर लैंसडौन के कमांडेंट के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट ने सीजेएम पौड़ी से कहा है कि वह कमांडेंट को जमानती वारंट तामील कराएं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए दो सप्ताह के बाद की तिथि नियत की है। 

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न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। चंद्र जीत सिंह बिष्ट ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर कहा था कि फरवरी 2017 में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने चंद्रजीत सिंह बिष्ट बनाम केंद्र सरकार से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद लोक निर्माण विभाग को आदेश दिए थे कि वह गढ़वाल राइफल रेजिमेंट सेंटर के कमांडेंट से एनओसी प्राप्त कर लैंसडौन छावनी क्षेत्र में पैदल मार्ग बनाएं।
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इस पर लोक निर्माण विभाग ने छावनी बोर्ड से एनओसी मांगी, लेकिन उन्हें अब तक यह एनओसी नहीं दी गई। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की थी। पूर्व में हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर लैंसडौन के कमांडेंट इंद्रजीत को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा था लेकिन उन्होंने इस आदेश का पालन भी नहीं किया। पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है।

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