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गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों को झटका, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनाया फरमान

Sat, 16 Jun 2018 06:36 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Sat, 16 Jun 2018 06:36 PM IST
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uttarakhand high court decision for private educational institution fee
highcourt nainital - फोटो : google

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गैर सहायता प्राप्त निजी शिक्षण संस्थानों के लिए बनाई गई प्रवेश एवं शुल्क निर्धारण समिति तथा इस संबंध में गठित अपीलेट ऑथोरिटी को निरस्त कर दिया है।

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कोर्ट ने इन समितियों के अध्यक्ष जस्टिस गुरमीत राम और जस्टिस ब्रजेश कुमार का अपॉइंटमेंट निरस्त कर दिया है।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि तीन हफ्ते में इन समितियों के अध्यक्ष पद के लिए हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त जज का नाम सुझाने को चीफ जस्टिस को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए। कहा है कि तीन माह में सरकार इन संस्थानों के लिए प्रवेश एंव शुल्क निर्धारण नियमावली बनाए।

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