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पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण समेत तीन को हाईकोर्ट का अवमानना नोटिस, चार हफ्ते में मांगा जवाब

Wed, 23 Oct 2019 10:09 AM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Wed, 23 Oct 2019 10:09 AM IST
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Uttarakhand high court Contempt notice To Patanjali CEO Acharya Balkrishna
- फोटो : फाइल फोटो

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश का पालन न करने पर पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक आचार्य बाल कृष्ण, प्रिंसिपल डीएन शर्मा और उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के कुलसचिव माधवी गोस्वामी को अवमानना नोटिस जारी किया है। 

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कोर्ट ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के छात्र शुभम पंत और 23 अन्य छात्रों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी।

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याचिका में कहा गया था कि पूर्व में दायर याचिका में कोर्ट ने विवि की ओर से बढ़ाई गई फीस से संबंधित 2018 के शासनादेश को निरस्त करते हुए बढ़ाई गई फीस छात्रों को वापस करने को कहा था। बावजूद इसके विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें फीस वापस नहीं की गई।

 

इतना ही नहीं अब भी निरस्त किए शासनादेश के आधार पर ही उनसे फीस ली जा रही है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की एकलपीठ ने पतंजलि आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक, प्रिंसिपल और कुल सचिव को अवमानना नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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