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उत्तराखंड: हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर लगाई रोक, निदेशक से जवाब तलब

Fri, 29 Sep 2023 11:03 PM IST
अलका त्यागी संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल
संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Fri, 29 Sep 2023 11:03 PM IST
सार

आरोप है कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण 2023-24 के लिए कुछ जिप्सी माफिया के दबाव में उन लोगों को प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जा रहा है जिनके पास परमिट और सभी वैध कागज हैं।

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Uttarakhand High Court bans gypsy registration process in Corbett National Park
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नैनीताल हाईकोर्ट ने कॉर्बेट पार्क में चल रही पर्यटन वर्ष 2023-24 के लिए जिप्सी पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) और निदेशक कॉर्बेट पार्क को 30 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

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न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता इकरा परवीन, शिल्पेंद्र, पूरन सिंह, मोहन चंद्र और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि कॉर्बेट पार्क में जिप्सी पंजीकरण 2023-24 के लिए कुछ जिप्सी माफिया के दबाव में उन लोगों को प्रतिभाग का मौका नहीं दिया जा रहा है जिनके पास परमिट और सभी वैध कागज हैं। याचिका में कहा गया कि उन्हीं को पंजीकरण दिया जा रहा है जो कॉर्बेट पार्क के जिप्सी व्यवसाय में पूर्व से ही पंजीकृत हैं। हर साल पंजीकरण के नाम पर उन्हीं का नवीनीकरण हो रहा है।
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याचिका में कहा गया कि इसके साथ ही कोर्ट के पूर्व के उस आदेश का भी उल्लंघन हो रहा है जिनमें पंजीकरण का विज्ञापन दो अखबारों में छपवाने के लिए कहा गया था। याचिका में कहा गया कि न तो कोई विज्ञापन छपवाया गया और ना ही वेबसाइट पर विज्ञापन दिया गया। मात्र कुछ एजेंटों के व्हाट्सएप पर पंजीकरण का गूगल फॉर्म जारी किया गया। उसमें भी यह शर्त थी कि आवेदक पूर्व से पंजीकृत होना चाहिए। 

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