फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand High Court ban on making Selaqui Nagar Panchayat

हाईकोर्ट ने सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

Sat, 19 Jan 2019 10:08 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नैनीताल Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal Updated Sat, 19 Jan 2019 10:08 AM IST
विज्ञापन
Uttarakhand High Court ban on making Selaqui Nagar Panchayat
court

हाईकोर्ट ने देहरादून स्थित सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने पर रोक लगाते हुए सरकार को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सेलाकुई निवासी रीता शर्मा की याचिका पर न्यायमूर्ति लोकपाल सिंह की एकलपीठ ने सरकार की ओर से 28 दिसंबर, 2018 को जारी अधिसूचना पर भी रोक लगाई।

विज्ञापन


याची का कहना था कि राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर 2015 को सेलाकुई को नगर पंचायत बनाने की अधिसूचना जारी करते हुए लोगों से आपत्तियां मांगी थी। 20 नवंबर 2015 को सेलाकुई को नगर पंचायत का दर्जा दे दिया गया।
विज्ञापन


सरकार के इस फैसले को 23 फरवरी 2018 को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने एक बार फिर 28 दिसंबर 2018 को सेलाकुई को नगर पंचायत बना दिया। 28 दिसंबर 2018 की अधिसूचना को याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed