फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Corona Curfew Guidelines: Corona Curfew Revised New SOP Released Today

उत्तराखंड: कोविड कर्फ्यू की एसओपी में संशोधन, अब ये दुकानें भी सप्ताह में दो दिन खुलेंगी

Mon, 07 Jun 2021 07:55 PM IST
अलका त्यागी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Mon, 07 Jun 2021 07:55 PM IST
सार

शासन ने रविवार को 15 जून तक बढ़ाए गए कोविड कर्फ्यू की जो एसओपी जारी की थी, उससे प्रदेश का व्यापारी वर्ग खफा था।

विज्ञापन
Uttarakhand Corona Curfew Guidelines:  Corona Curfew  Revised New SOP Released Today
कोरोना कर्फ्यू - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड सरकार ने कोविड कर्फ्यू की मानक प्रचालन प्रक्रिया(एसओपी) में संशोधन किया है। संशोधन के मुताबिक, कोविड कर्फ्यू के दौरान सप्ताह में दो दिन बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स समेत कुछ दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। सरकार को यह संशोधन व्यापारियों के दबाव में करना पड़ा है। 

विज्ञापन


सोमवार को प्रदेश उद्योग व्यापार समिति का एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल के नेतृत्व में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल से मिला और उनसे कुछ और दुकानों को खोले जाने की मांग की।
विज्ञापन


उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू: दुकानें खोलने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे व्यापारी, जुलूस निकालकर किया प्रदर्शन, तस्वीरें...
विज्ञापन
विज्ञापन


उनका कहना था कि संक्रमण की दर कम हो जाने के बाद अब दुकानों को खोलने की अनुमति होनी चाहिए। उनियाल के आश्वासन के बाद उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने सोमवार शाम को एसओपी में संशोधन कर आदेश जारी कर दिए।

आठ और 11 जून को ये दुकानें भी खुलेंगी
संशोधित आदेश के अनुसार, आठ जून यानी आज मंगलवार को और 11 जून यानी शुक्रवार को बर्तन, हौजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनेटरी, स्टोन (मार्बल चिप्स), कारपेंटर, फर्नीचर व टिंबर मर्चेंट्स की दुकानें सुबह आठ बजे दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।

लोडिंग और अनलोडिंग भी पहले की तरह
शासन ने सभी माल वाहनों को पहले की तरह सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति दे दी है। सभी होल सेलर व रिटेलरों को दुकानों के गोदामों में सामान को लोड करने या उतारने की दैनिक रूप से 24 घंटे सातों दिन अनुमति होगी।

ये व्यवस्था पहले की तरह रहेगी लागू

1. पर्वतीय जिलों में जाने के लिए आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
2.  विवाह समारोह में 20 सदस्य, आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
3. राज्य के बाहर से उत्तराखंड आने वाले के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी।
4.  गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यात्रा के लिए आरटीपीसीआर की जरूरत नहीं, ऑनलाइन पंजीकरण जरूरी।
5. सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें रोजाना सुबह आठ से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। वहीं, स्टेशनरी की दुकानें, जनरल स्टोर और किराने की दुकानें, बुधवार(09 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगी।
6. ठेके हफ्ते में तीन दिन बुधवार(09 जून), शुक्रवार(11 जून) और सोमवार (14 जून) को सुबह आठ से दोपहर एक बजे तक खुलेंगे। वहीं, बार अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed