Uttarakhand Cabinet: पैराग्लाइडिंग में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं, लगेगा जुर्माना
पैराग्लाइडिंग के लिए प्रदेश में 2018 और फिर 2019 में संशोधित नियमावली आई थी। इसके तहत व्यावसायिक पैराग्लाइडिंग की अनुमति देने में कठिनाई पेश आ रही थी।
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पैराग्लाइडिंग में हादसे रोकने के लिए सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर पांच हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड फुट लांच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) (तृतीय संशोधन नियमावली) 2023 को मंजूरी दी गई। इसके पूर्व पैराग्लाइडिंग के लिए प्रदेश में 2018 और फिर 2019 में संशोधित नियमावली आई थी। इसके तहत व्यावसायिक पैराग्लाइडिंग की अनुमति देने में कठिनाई पेश आ रही थी।
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साथ ही नियम तोड़ने पर कार्रवाई में भी परेशानी हो रही थी। इस नियमावली में संशोधन करते हुए तय किया गया है कि पैराग्लाइडिंग आवेदकों को सभी शर्तें पूरी करने पर एक माह के भीतर अनुमति दे दी जाएगी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा टेंडम पायलट की ओर से न्यूनतम 50 किलोमीटर के स्थान पर 35 किलोमीटर हवाई दूरी तय करने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम हवाई दूरी की अर्हता प्राप्त करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है।
किस गलती पर कितना जुर्माना लगेगा
- बिना अनुमति पैराग्लाइडिंग, एयरो स्पोर्ट्स चलाने पर: 50 हजार रुपये
- बिना हेलमेट पैराग्लाइडिंग कराने पर: 5000 रुपये
- बिना जूते एयरो स्पोर्ट्स कराने पर: 5000 रुपये
- बिना योग्यता प्रमाणपत्र कराने पर: 5000 रुपये
- दो यात्रियों को एक समय में हार्नेस में बैठाने पर: 10 हजार रुपये
(जुर्माने की राशि जमा न कराने पर राजस्व विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।)