फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Uttarakhand Cabinet Decision fine will be imposed for Avoid and negligence of Safety of passengers in paraglid

Uttarakhand Cabinet: पैराग्लाइडिंग में यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों की खैर नहीं, लगेगा जुर्माना

Thu, 18 May 2023 09:54 PM IST
अलका त्यागी अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: अलका त्यागी Updated Thu, 18 May 2023 09:54 PM IST
सार

पैराग्लाइडिंग के लिए प्रदेश में 2018 और फिर 2019 में संशोधित नियमावली आई थी। इसके तहत व्यावसायिक पैराग्लाइडिंग की अनुमति देने में कठिनाई पेश आ रही थी।

विज्ञापन
Uttarakhand Cabinet Decision fine will be imposed for Avoid and negligence of Safety of passengers in paraglid
जुर्माना - फोटो : Istock(प्रतीकात्मक तस्वीर)

विस्तार

पैराग्लाइडिंग में हादसे रोकने के लिए सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर पांच हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। बृहस्पतिवार को हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड फुट लांच एयरो स्पोर्ट (पैराग्लाइडिंग) (तृतीय संशोधन नियमावली) 2023 को मंजूरी दी गई। इसके पूर्व पैराग्लाइडिंग के लिए प्रदेश में 2018 और फिर 2019 में संशोधित नियमावली आई थी। इसके तहत व्यावसायिक पैराग्लाइडिंग की अनुमति देने में कठिनाई पेश आ रही थी।

विज्ञापन


Uttarakhand Cabinet: बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, सीएम मेधावी छात्रवृत्ति योजना समेत पढ़ें ये अहम फैसले
विज्ञापन


साथ ही नियम तोड़ने पर कार्रवाई में भी परेशानी हो रही थी। इस नियमावली में संशोधन करते हुए तय किया गया है कि पैराग्लाइडिंग आवेदकों को सभी शर्तें पूरी करने पर एक माह के भीतर अनुमति दे दी जाएगी। साथ ही ये भी तय किया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा टेंडम पायलट की ओर से न्यूनतम 50 किलोमीटर के स्थान पर 35 किलोमीटर हवाई दूरी तय करने का प्रावधान किया गया है। न्यूनतम हवाई दूरी की अर्हता प्राप्त करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

किस गलती पर कितना जुर्माना लगेगा

  • बिना अनुमति पैराग्लाइडिंग, एयरो स्पोर्ट्स चलाने पर: 50 हजार रुपये
  • बिना हेलमेट पैराग्लाइडिंग कराने पर: 5000 रुपये
  • बिना जूते एयरो स्पोर्ट्स कराने पर: 5000 रुपये
  • बिना योग्यता प्रमाणपत्र कराने पर: 5000 रुपये
  • दो यात्रियों को एक समय में हार्नेस में बैठाने पर: 10 हजार रुपये

(जुर्माने की राशि जमा न कराने पर राजस्व विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी।)

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed