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Cabinet: उत्तराखंड में बिजली बिल में छूट का दुरुपयोग करने वालों पर सख्ती, होगी दोगुनी वसूली
Wed, 11 Dec 2024 10:28 PM IST
अलका त्यागी
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
Published by: अलका त्यागी
Updated Wed, 11 Dec 2024 10:28 PM IST
सार
बिजली बिल में सब्सिडी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन से मंजूरी दी थी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई।
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वसूली
- फोटो : Istock(प्रतीकात्मक तस्वीर)
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विस्तार
जिन उपभोक्ताओं ने सरकार की योजना के तहत बिजली बिल में छूट का लाभ गलत तरीके से लिया है, उनसे सब्सिडी की दोगुनी राशि की वसूली बतौर जुर्माना की जाएगी। यूपीसीएल प्रबंधन ऐसी गड़बड़ियों को कराने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई भी करेगा।
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बिजली बिल में सब्सिडी के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विचलन से मंजूरी दी थी। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इसे औपचारिक तौर पर मंजूरी दे दी गई। इसके शासनादेश में आंशिक संशोधन पर भी मुहर लगी है। योजना के तहत मैदानी क्षेत्रों में एक किलोवाट और महीने में 100 यूनिट बिजली खर्च करने वालों को विद्युत दरों में 50 प्रतिशत और हिम आच्छादित क्षेत्रों में घरेलू श्रेणी के 200 यूनिट प्रतिमाह के बिलों पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। राज्य में अब तक करीब 30 करोड़ की सब्सिडी दी जा चुकी है।
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सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि कई जगह ऐसे भी मामले संज्ञान में आए हैं, जहां योजना का लाभ लेने के लिए एक परिवार के एक ही घर में एक-एक किलोवाट के तीन बिजली कनेक्शन ले लिए गए। इस तरह से सब्सिडी की योजना का दुरुपयोग करने वालों से अब भुगतान की गई सब्सिडी की दोगुनी राशि बतौर जुर्माना वसूल की जाएगी। ये भी तय हो गया है कि हिमाच्छादित क्षेत्रों का निर्धारण संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों के स्तर से किया जाएगा।