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Uniform Civil Code: यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, अब नियमावली बनते ही उत्तराखंड में हो जाएगा लागू
Wed, 13 Mar 2024 12:59 PM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो , देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Wed, 13 Mar 2024 12:59 PM IST
सार
यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर राष्ट्रपति की मुहर लग गई है। राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। संविधान की समवर्ती सूची का विषय होने के कारण बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था।
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President Draupadi Murmu
- फोटो : Amar Ujala
विस्तार
समान नागरिक संहिता (य़ूसीसी) विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। अब नियमावली बनने के बाद इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी की पुष्टि सचिव गृह शैलेश बगोली ने दी।
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राज्यपाल ने यूसीसी विधेयक राष्ट्रपति को भेजा था। राजभवन ने इस पर विचार करने के बाद विधायी विभाग को भेजा था। विधायी के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा गया है। चूंकि यह संविधान की समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए बिल अनुमोदन के लिए राज्यपाल से राष्ट्रपति को भेजा गया था।
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उत्तराखंड विधानसभा से यूसीसी बिल पास होने के बाद इसे राजभवन भेजा गया था। इस पर राष्ट्रपति भवन को फैसला लेना था। अब राष्ट्रपति से मुहर लगने के बाद यूसीसी राज्य में कानून लागू हो जाएगा। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड 2024 विधानसभा में पास हो गया था। विधानसभा सदन में विधेयक ध्वनिमत से पास हुआ था।