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Dehradun: यूसीसी...नियमावली में हुए रजिस्ट्रेशन की शक्तियों से संबंधित संशोधन किए गए, जानें अब क्या बदलाव हुए

Thu, 24 Apr 2025 01:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश
संवाद न्यूज एजेंसी, ऋषिकेश Published by: देहरादून ब्यूरो Updated Thu, 24 Apr 2025 01:15 PM IST
सार

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर सब रजिस्ट्रार को भी अधिकृत करते हुए यह खंड जोड़कर संशोधन किया गया है। अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार को यह शक्तियां पहले की तरह देने की मांग उठाई थी। 

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UCC: Amendments made in the rules related to powers of registration
रजिस्ट्रेशन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में रजिस्ट्रेशन की शक्तियों से संबंधित संशोधन किए गए हैं। इनमें नियम चार के उपनियम तीन के खंड क में बदलाव किया गया है।I ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास अधिकारी या उनका प्रभार देख रहे व्यक्ति को पंजीकरण के अधिकार थे, लेकिन अब संशोधन में व्यक्ति के स्थान पर अधिकारी या कर्मचारी जोड़ा गया है।

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तइसके साथ ही इसमें राज्य सरकार की ओर से नामित कर्मचारी को भी पंजीकरण के अधिकार की बात कही गई है। इसके अलावा इस उपनियम में खंड ड सब रजिस्ट्रार की शक्तियों को लेकर जोड़ दिया गया है।

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पिछले दिनों अधिवक्ताओं ने सब रजिस्ट्रार को यह शक्तियां पहले की तरह देने की मांग उठाई थी। ताकि, अधिवक्ताओं के कामकाज पर भी कोई फर्क न पड़े। ऐसे में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 में प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर सब रजिस्ट्रार को भी अधिकृत करते हुए यह खंड जोड़कर संशोधन किया गया है।I

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