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मोबाइल यूजर हैं तो ये दो बड़े फैसले आपको जरूर राहत देंगे

Sun, 31 May 2015 05:06 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 31 May 2015 05:06 PM IST
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two big decision for mobile users.

अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो उपभोक्ता फोरम के ये दो फैसले आपके लिए बड़ी खुशखबरी हो सकते हैं। पढ़ें...

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मोबाइल में तकनीकी खराबी आने पर कंपनी को उपभोक्ता को मोबाइल की कीमत लौटानी होगी। इतना ही नहीं दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति एवं वाद व्यय का खर्च भी देना होगा। देहरादून के जिला उपभोक्ता फोरम ने एक मामले में यह आदेश दिए हैं।

दर्शनी गेट, देहरादून निवासी संजय अग्रवाल ने 11 जून, 2013 को सुभाष रोड से 23 हजार रुपए में सैमसंग कंपनी का मोबाइल खरीदा था। मोबाइल में कुछ समय बाद खराबी आ गई। संजय ने जिला उपभोक्ता फोरम में दी शिकायत में कहा कि मोबाइल खराब होने पर वह कंपनी के अधिकृत डीलर के पास गए।
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डीलर ने सर्विस सेंटर जाने की सलाह दी। जबकि सर्विस सेंटर ने मोबाइल ठीक करने से मना कर दिया। उपभोक्ता ने मामले में नोएडा गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश के मोबाइल डीलर, सुभाष रोड स्थित अधिकृत डीलर, सर्विस सेंटर एवं सर्विस सेंटर में कार्यरत टेक्निकल इंजीनियर के खिलाफ शिकायत दी।
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जिला उपभोक्ता फोरम ने इसे कंपनी की सेवा में कमी बताया। फोरम ने कहा कि इससे उपभोक्ता को मानसिक परेशानी उठानी पड़ी।

कंपनी को मोबाइल की कीमत लौटाने के आदेश

two big decision for mobile users.

एक साल की वारंटी, लेकिन तीन दिन चला मोबाइल। जिला उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को मोबाइल की पूरी कीमत लौटाने के साथ उपभोक्ता को दस हजार रुपए क्षतिपूर्ति और वाद खर्च देने के आदेश दिए हैं।

विवेकानंद ग्राम जोगीवाला निवासी राकेश चंद्र डिमरी ने 13 दिसंबर 2013 को ऑन लाइन आई बॉल कंपनी का मोबाइल खरीदा था। मोबाइल की एक साल की वारंटी थी। तीन दिन बाद ही मोबाइल खराब हो गया। सर्विस सेंटर ले जाने पर उन्होंने मोबाइल की सेटिंग कर उसे वापस कर दिया।

कुछ दिन बाद मोबाइल फिर खराब हो गया। उपभोक्ता ने मामले में आई बॉल सर्विस सेंटर, ओल्ड कनाट प्लेस चकराता रोड, आई बॉल कंपनी एवं ऑन लाइन उत्पाद बेचने वाली कंपनी एनएसआई इनफिनियम ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड को पार्टी बनाया।

जिला उपभोक्ता फोरम ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इसे सेवा में कमी बताते हुए विपक्षी गणों को तीस दिन के भीतर उपभोक्ता को मोबाइल की कीमत लौटाने, वाद व्यय एवं क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया।

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