{"_id":"59f219f84f1c1b0d698b79d7","slug":"trivendra-singh-rawat-file-his-answer-in-high-court-against-election-pitition","type":"story","status":"publish","title_hn":"हाईकोर्ट: चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सीएम ने दखिल किया जवाब, सुनवाई तीन हफ्ते बाद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
हाईकोर्ट: चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सीएम ने दखिल किया जवाब, सुनवाई तीन हफ्ते बाद
ब्यूरो/अमर उजाला, नैनीताल
Updated Thu, 26 Oct 2017 10:53 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के चुनाव को चुनौती देने वाले याची को प्रति शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जवाब दाखिल कर दिया है। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी।
विज्ञापन
बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। हेमा पुरोहित ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में डोईवाला क्षेत्र से जीते त्रिवेंद्र सिंह रावत के चुनाव को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की थी।
विज्ञापन
याची का कहना था कि उसने विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया था। प्रपत्र में हस्ताक्षर छूट जाने के कारण आवेदन को निरस्त कर दिया गया था। इसी प्रकार की त्रुटि अन्य आवेदकों ने भी की थी।
विज्ञापन
उन्हें त्रुटि में सुधार करने का मौका दिया गया लेकिन याची को कोई मौका नहीं दिया गया। याची की ओर से चुनाव को निरस्त कर चुनाव दोबारा कराने की मांग की थी। इस प्रकरण पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने जवाब दाखिल कर दिया है। पक्षों की सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को इस जवाब का प्रति शपथपत्र तीन सप्ताह में दाखिल करने के निर्देश दिए।