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उत्तराखंड: 22 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के तबादले निरस्त, नियम विरुद्ध तरीके से थे किए गए
Fri, 05 Jul 2024 11:14 AM IST
रेनू सकलानी
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, देहरादून
Published by: रेनू सकलानी
Updated Fri, 05 Jul 2024 11:14 AM IST
सार
तबादला एक्ट 2017 के प्रावधानों के तहत इन सभी तबादलों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इनमें से जो वीपीडीओ नई जगह तैनात हो चुके हैं, उन्हें तीन दिन के भीतर मूल तैनाती जिलों में लौटना होगा।
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तबादले
- फोटो : प्रतीकात्मक
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विस्तार
पंचायती राज विभाग ने 22 ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों के तबादले निरस्त कर दिए हैं। निदेशक पंचायती राज निधि यादव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। जारी आदेश के मुताबिक, 22 वीपीडीओ के तबादले अंतरजनपदीय कर दिए गए थे। जबकि नियम के हिसाब से नहीं हो सकते थे।
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निधि यादव की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तबादला एक्ट 2017 के प्रावधानों के तहत इन सभी तबादलों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। इनमें से जो वीपीडीओ नई जगह तैनात हो चुके हैं, उन्हें तीन दिन के भीतर मूल तैनाती जिलों में लौटना होगा।
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इनमें से जो पंचायती राज निदेशालय में संबद्ध हैं, उनके संबद्धता आदेश भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ये तबादले पिछले साल नवंबर और इस साल मार्च माह में किए गए थे।