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Dehradun News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को तीन साल का कारावास

Sat, 01 Feb 2025 11:48 PM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Sat, 01 Feb 2025 11:48 PM IST
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Three years imprisonment to a man found guilty of molesting a minor
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II- पटेलनगर थाने में फरवरी 2021 में दर्ज किया गया था मुकदमा
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I नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को दोषी पाते हुए न्यायालय ने तीन साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही न्यायालय ने जिला विधिक प्राधिकरण को पीड़िता को 50 हजार रुपये प्रतिकर दिलाने के निर्देश भी दिए हैं।
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Iन्यायालय से मिली जानकारी के अनुसार पटेलनगर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने 17 फरवरी 2021 को शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार महिला के पति मसूरी में एक होटल में कार्य करते थे। इस कारण उन्हें भी मसूरी रहना पड़ता था। इस दौरान उन्हें पता चला कि उनकी 10वीं में पढ़ने वाली बेटी को शाहबाज उर्फ निक सैफी नाम का युवक बहलाफुसलाकर अपने प्रभाव में ले रहा है। वह उससे छेड़खानी करता है। यही नहीं उसने शादी का वादा भी किया है। इस पर पटेलनगर पुलिस ने सैफी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
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Iमोबाइल कॉल डिटेल में भी इस बात की पुष्टि हुई कि आरोपी सैफी महिला की बेटी को काफी समय से परेशान कर रहा है। पुलिस ने इस मुकदमे में अक्तूबर 2021 में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से मुकदमे में छह गवाह प्रस्तुत किए गए। इनके आधार पर न्यायालय ने सैफी को सजा सुना दी। सैफी मूल रूप से कटोराताल, काशीपुर, जिला ऊधमसिंहनगर का रहने वाला है।I
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