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Dehradun News: किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की कैद

Thu, 09 Nov 2023 12:42 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Thu, 09 Nov 2023 12:42 AM IST
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The court has sentenced the accused of rape to 20 years
I-स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने कुल 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
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II-पीड़िता को एक लाख रुपये आर्थिक मदद देने के भी कोर्ट ने दिए निर्देशI

किशोरी का अपहरण कर उससे दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल जज पोक्सो एक्ट अर्चना सागर की कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को एक लाख रुपये की आर्थिक मदद देने के लिए प्रशासन को निर्देश दिए हैं।



घटना के संबंध में नौ दिसंबर 2020 नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया था कि उनकी बेटी बिना बताए कहीं चली गई है। उसे रिश्तेदारी में ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। पुलिस ने किशोरी की खोज की तो वह हस्तिनापुर मेरठ के गांव भीमकुंड गांव से शरण पाल के कब्जे से बरामद हुई।
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15 दिसंबर को किशोरी को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। लेकिन, अगले दिन किशोरी के पिता ने तहरीर दी कि शरण पाल ने उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म भी किया है। पुलिस ने शरणपाल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।
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आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 16 फरवरी 2021 को चार्जशीट दाखिल की। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि कोर्ट ने आरोपी शरणपाल को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। न्यायालय परिसर से उसे जेल भेज दिया गया है।
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