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कंपनी ने ग्राहक को नहीं दी सेवा, अब देने होगी क्षतिपूर्ति

Tue, 11 Oct 2022 12:54 AM IST
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Tue, 11 Oct 2022 12:54 AM IST
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The company did not provide service to the customer, now compensation will have to be given
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक्वागार्ड कंपनी को सेवा में कमी के कारण ग्राहक को क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिए हैैं। फोरम ने कंपनी को 4040 रुपये वापस करने के साथ 20 हजार रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट खर्च के रूप में पांच हजार रुपये भी देने का आदेश दिया है।
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फोरम अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह दुग्ताल, सदस्य विमल प्रकाश नैथानी और सदस्य अल्का नेगी की पीठ ने उक्त फैसला दिया। गुुरु विहार निवासी अजय बिष्ट ने बताया कि उन्होंने 2008 में एक्वागार्ड एजी लिया था, जिसके लिए तीन साल के लिए सर्विस फीस चेक के जरिए जमा किया था, लेकिन हस्ताक्षर मिलान न होने से कंपनी के एजेंट ने 4040 रुपये नकद लिए। इस समझौते के अनुसार, विपक्षी को हर छह महीने में सर्विस के लिए आना होता है, लेकिन कंपनी के किसी कर्मचारी ने समझौते का पालन नहीं किया। डेढ़ वर्ष से कंपनी ने एक्वागार्ड की सर्विस नहीं की।
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इसके लिए कई ईमेल भेजे गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया कि कंपनी की ओर से सेवा में कमी की गई है। इसके बाद बिष्ट ने मामला फोरम में दायर किया। फोरम की ओर से नोटिस भेजने के बाद भी कंपनी की ओर से कोई मौजूद नहीं हुआ। इसके बाद फोरम ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कंपनी की ओर से उपभोक्ता को दी जाने वाली सेेवा में कमी के चलते ग्राहक को शुद्ध पेयजल से वंचित होना पड़ा। इसके लिए कंपनी को परिवादी अजय को क्षतिपूर्ति दिया जाना जरूरी समझा गया है। फोरम ने कंपनी को 30 दिनों के भीतर भुगतान के लिए आदेशित किया है।
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