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Uniform Civil Code: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, यूसीसी कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Mon, 09 Jan 2023 04:15 PM IST
रेनू सकलानी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 09 Jan 2023 04:15 PM IST
सार

उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित करने में गलत क्या है। अनुच्छेद 162 में राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है। 

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Supreme Court decision on Uniform Civil Code petition challenging committee formation dismissed Uttarakhand
(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

यूनिफॉर्म सिविल कोड की कमेटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से गठित की गई यूसीसी कमेटी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए प्रदेश सरकार ने उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।

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यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी राज्य के सभी लोगों के व्यक्तिगत नागरिक मामलों को नियंत्रित करने वाले सभी प्रासंगिक कानूनों की जांच करने और मसौदा कानून या मौजूदा कानून में संशोधन की रिपोर्ट तैयार करेगी। समिति में सिक्किम उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश प्रमोद कोहली, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व कुलपति और एक सामाजिक कार्यकर्ता को सदस्य बनाया गया है। 

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उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी पर कमेटी गठित की है। कमेटी गठन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमेटी गठित करने में गलत क्या है।  अनुच्छेद 162 में राज्यों को कमेटी बनाने का अधिकार है। 

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