फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   summon issued against former DGP BS Sidhu

पूर्व DGP सिद्घू की मुश्किल बढ़ी, कोर्ट ने जारी किया सम्मन

Wed, 21 Dec 2016 09:22 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 21 Dec 2016 09:22 AM IST
विज्ञापन
summon issued against former DGP BS Sidhu
बीएस सिद्घू

अदालत ने वीर गिरवाली की बहुचर्चित जमीन से हरे पेड़ कटवाने के मामले में प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक बीएस सिद्धू को अगले माह 27 जनवरी को तलब किया है।

विज्ञापन


2013 के इस मामले में वन विभाग ने कोर्ट में सिद्धू के खिलाफ परिवाद दायर किया था, उस समय उन्हें तलब किया गया था। डीजीपी रहते हुए उस समय सिद्धू ने इस मामले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी थी, तब से यह मामला विचाराधीन था। 
विज्ञापन


राजपुर क्षेत्र के वीर गिरवाली में फोरेस्ट की जमीन खरीदने के बाद कब्जा लेने के इरादे से हरे पेड़ कटवाने के आरोप से पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू अब पूरी तरह से घिर गए हैं। हालांकि डीजीपी रहते हुए फोरेस्ट अधिकारियों ने उनके खिलाफ तहरीर दी थी तो उनके रसूख की वजह से पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की लेकिन सिद्धू की तहरीर पर फोरेस्ट अधिकारियों के खिलाफ केस जरूर दर्ज हो गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


एक तरफा कार्रवाई से नाराज फोरेस्ट अधिकारियों ने कोर्ट शरण ली और सीजेएम कोर्ट में बीएस सिद्धू के खिलाफ दो परिवाद दायर किए थे। अदालत ने सुनवाई के बाद 26 जून 2013 को डीजीपी बीएस सिद्धू को कोर्ट में तलब किया था। डीजीपी रहते हुए उस समय सिद्धू ने ऊपरी अदालत में इस फैसले को चुनौती दी थी, तब से यह मामला विचाराधीन था।


सुनवाई के दौरान आदेश में तलब किए जाने के लिए अधिनियम का उल्लेख नहीं होने की बात सामने आई थी। इसी आधार पर केस सीजेएम कोर्ट को वापस कर दिया गया था। अब एक बार फिर से सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू को 27 जनवरी को कोर्ट में तलब करने के आदेश दिए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed