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बिना 'आधार' खाते में पहुंचेगी सब्सिडी
ब्यूरो/अमर उजाला, देहरादून
Updated Mon, 24 Nov 2014 09:06 PM IST
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जल्द ही गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी डायरेक्ट बेनीफिट ऑफ ट्रांसफर ऑन एलपीजी(डीबीटीएल) योजना के तहत आपके बैंक खाते में पहुंचेगी।
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इसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, लेकिन बैंक खाता जरूरी है। तेल कंपनियों का दावा है कि यह व्यवस्था एक जनवरी से लागू हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए एक दिसंबर से गैस एजेंसियों में फार्म निशुल्क उपलब्ध हो जाएंगे।
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दून एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स एसेासिएशन के अध्यक्ष चमन लाल ने बताया कि फार्म तो कई एजेंसियों में आ चुके हैं, लेकिन एक दिसंबर से बांटे जाएंगे। अभी बैंक और तेल कंपनी का सॉफ्टवेयर भी अपलोड होना है। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के पास आधार कार्ड नहीं है, उनके लिए अलग फार्म है। जरूरी जानकारी भरकर यह फार्म बैंक में जमा करना होगा।
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17 अंक की यूनीक आईडी
एजेंसी से फार्म लेने पर उपभोक्ता को 17 नंबरों का एक यूनीक आईडी मिलेगी। यह पूरे देश में एक ही होगी। इस यूनीक आईडी के बिना न तो बैंक में फार्म जमा होगा और न सब्सिडी मिल पाएगी।